रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने जल स्रोतों के अतिक्रमण व साफ-सफाई को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नये भवनों में हर हाल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई.
खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगना शुरू हो गया है. इसे भविष्य में बननेवाले भवनों में भी लागू किया जाना चाहिए. कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गयी.
