चौकीदार हत्याकांड में नहीं मिला साक्ष्य, कोर्ट से पांच आरोपी बरी

गिरिडीह : 11 वर्ष पूर्व हुए पीरटांड़ थाना के चौकीदार चरका रविदास की गोली मारकर की गयी हत्या मामले में पांच आरोपियों को बरी कर दिया गया. बुधवार को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव नारायण मिश्रा की अदालत ने आरोपी शिवा तुरी, अमोज मोदक, गोविंद मांझी, राजू ठाकुर और […]

गिरिडीह : 11 वर्ष पूर्व हुए पीरटांड़ थाना के चौकीदार चरका रविदास की गोली मारकर की गयी हत्या मामले में पांच आरोपियों को बरी कर दिया गया. बुधवार को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव नारायण मिश्रा की अदालत ने आरोपी शिवा तुरी, अमोज मोदक, गोविंद मांझी, राजू ठाकुर और उपेन पांडेय को बरी कर दिया.

मामले को लेकर प्राथमिकी मृतक चौकीदार चरका रविदास के पुत्र महादेव रविदास के बयान पर दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में कहा गया था कि 29 मई 2008 को सुबह साढ़े चार बजे उसके पिता अपने घर से निकलकर हरलाडीह पिकेट की तरफ जा रहे थे.
इसी दौरान हथियार लिए पांच-छह नक्सली उसके पिता को पकड़ लिये. जब उसके पिता हल्ला करने लगे तो वे और उसके घरवाले निकले. इस पर हथियार से लैस लोगों ने कहा सब चले जाओ हमलोग माओवादी है फिर उसके पिता को खींचकर घर के पीछे की तरफ ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी गयी.
प्राथमिकी में कहा गया था कि उसके पिता चार दिन पूर्व 25 मई को लगातार तीन दिनों तक पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ चलाये गये छापेमारी अभियान में शामिल थे. छापेमारी कई गांवों में हुई थी. प्राथमिकी में कहा गया था कि वे सभी नक्सलियों को देख कर पहचान सकते हैं. इस मामले में कई आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने अलग – अलग तारीख में आरोप पत्र दाखिल किया था.

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