गिरिडीह : आपसी रंजिश में हत्या में छह को उम्रकैद

गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने आपसी रंजिश को लेकर हुई हत्या में छह लोगों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी है. मामला जमुआ थानांतर्गत बलगो गांव का है. दर्ज मामले के अनुसार प्रार्थी के पिता के सौतेले भाई के साथ जमीन संबंधी विवाद चल […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 16, 2018 10:12 AM

गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने आपसी रंजिश को लेकर हुई हत्या में छह लोगों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी है.

मामला जमुआ थानांतर्गत बलगो गांव का है. दर्ज मामले के अनुसार प्रार्थी के पिता के सौतेले भाई के साथ जमीन संबंधी विवाद चल रहा था. एक जनवरी 12 की सुबह करीब छह बजे सुखदेव महतो अपने खलिहान में बिचाली समेट रहे थे. तभी दासो महतो, दीनू महतो, सुकर महतो, भूली महतो, महेंद्र यादव व कामदेव यादव ने सुखदेव महतो को टांगी, लाठी व तलवार से मार कर उसके पिता की हत्या कर दी.

घटना के बाद पुलिस ने छह लोगों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक लुकस मरांडी ने अदालत में 12 गवाहों के बयान का परीक्षण कराया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता महेंद्र देव ने बहस की.

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