अयोग्य लाभुकों के चयन मामले में पंचायत सचिव निलंबित

गरउंटारी प्रखंड के हलिवंताकला पंचायत अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अबुआ आवास योजना के सत्यापन में पंचायत सचिव नंद कुमार मेहता द्वारा अयोग्य लाभुकों का चयन करने के लिए उन्हें निलंबित कर दिया है.

गढ़वा : नगरउंटारी प्रखंड के हलिवंताकला पंचायत अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अबुआ आवास योजना के सत्यापन में पंचायत सचिव नंद कुमार मेहता द्वारा अयोग्य लाभुकों का चयन करने के लिए उन्हें निलंबित कर दिया है. साथ ही पंचायत के मुखिया की वित्तीय शक्ति को जब्त कर लिया गया है. उल्लेखनीय है कि हलिवंता कला पंचायत के पंचायत सचिव श्री मेहता पर इस संबंध में लगे आरोप के बाद संबंधी मामले की जांच की गयी थी. जांचोपरांत दिनांक 26 मार्च 2025 को श्री मेहता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी. एक माह बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा स्पष्टीकरण का जबाब नहीं दिया गया. इसपर उपायुक्त शेखर जमुआर ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि पंचायत सचिव द्वारा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गयी है. साथ ही गलत प्रतिवेदन देकर अयोग्य लाभुकों को आवास का लाभ दिलाया गया है. यह सरकारी राशि का दुरुपयोग के साथ-साथ घोर लापरवाही को दर्शाता है. इसके आलोक में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर ने पंचायत सचिव नंदकुमार मेहता को अनियमितता के आरोप में कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय केतार प्रखंड निर्धारित कर दिया है. उपायुक्त के आदेश में कहा गया है कि पंचायत सचिव के निलंबन अवधि में जीवन निर्वहन भत्ता का भुगतान अनुमान्य होगा तथा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी संचालित होगा. वहीं ग्राम पंचायत हलिवंताकला की मुखिया सविता देवी ने ग्राम सभा से अयोग्य व्यक्तियों को अबुआ आवास का लाभ दिये जाने संबंधी मामले की जांच जिला स्तरीय जांच दल से कराया. जिसमें पाया गया कि ग्राम सभा से अयोग्य व्यक्तियों तथा पूर्व से आवास योजना प्राप्त परिवार को भी अबुआ आवास योजना अन्तर्गत चयनित कर स्वीकृति दिलायी गयी है. इस संबंध में मुखिया सविता देवी से स्पष्टीकरण पृच्छा किया गया था. लेकिन डीसी मुखिया से प्राप्त स्पष्टीकरण के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए. इसके बाद उपायुक्त श्री जमुआर ने उक्त परिप्रेक्ष्य में मुखिया की वित्तीय शक्ति जब्त करने की अनुशंसा पंचायती राज विभाग को भेज दी है. 12 घरों का भौतिक सत्यापन कराया गया ग्राम पंचायत हलिवंताकला में जिला स्तरीय जांच दल से अबुआ आवास योजना अन्तर्गत स्वीकृत 12 घरों का यादृच्छिक भौतिक सत्यापन कराया गया. इसमें पाया गया कि अबुआ आवास योजना के लाभुकों के चयन में अनियमितता हुई है. कहा गया कि मुखिया द्वारा गहनतापूर्वक पर्यवेक्षण नहीं किये जाने के कारण अयोग्य लाभुकों का पंचायत स्तर से चयन किया गया एवं राशि विमुक्त कराया गया, जो कदापि नियमानुकूल नहीं है. बताया गया कि अबुआ आवास योजना सरकार की महात्वाकांक्षी योजना है. इसमें अनियमितता पर निर्देश है कि अयोग्य लाभुकों को किये गए भुगतान की गयी राशि एक सप्ताह के अंदर पूर्णरूपेण वापसी कराते हुए मुखिया द्वारा अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है. अन्यथा इस बरती गई लापरवाही के लिये अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाना है. आगे भी जारी रहेगी इस प्रकार की कार्रवाई : उपायुक्त उपायुक्त ने बताया कि पूर्व में भी अबुआ आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी करने पर विभिन्न प्रखंड के पंचायत सेवक को निलंबित किया गया है. कुछ प्रखंड समन्वयक को कार्यमुक्त कर दिया गया है. जबकि कई मुखिया का वित्तीय शक्ति भी जब्त हुआ है. उन्होंने संबंधित लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि आवास योजना में लाभुकों के चयन में गलती नहीं करें. अन्यथा अनियमितता पाए जाने पर इसी प्रकार आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.

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By DEEPAK

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