पॉक्सो मामले में संस्कार भारती के प्रांत मंत्री नीरज श्रीधर बरी

पॉक्सो मामले में संस्कार भारती के प्रांत मंत्री नीरज श्रीधर बरी

प्रतिनिधि, गढ़वा संस्कार भारती के प्रांत मंत्री सह उत्क्रमित मध्य विद्यालय नवादा के सहायक अध्यापक नीरज श्रीधर को पॉक्सो विशेष न्यायालय ने बरी कर दिया है. अदालत ने उन्हें साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत रिहा किया. उल्लेखनीय है कि 24 जून 2024 को अपराह्न करीब एक बजे एक विशेष वर्ग की भीड़ ने नीरज श्रीधर पर नाबालिग से कथित छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए उन पर जानलेवा हमला कर दिया था. घटना के बाद गढ़वा थाना पुलिस ने उन्हें सुरक्षित थाने लाया और उनके खिलाफ गढ़वा थाना कांड संख्या 340/2024 दर्ज किया. पुलिस अनुसंधानकर्ता द्वारा दायर चार्जशीट के आधार पर पॉक्सो विशेष न्यायालय, गढ़वा ने उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और 12 के अंतर्गत संज्ञान लिया था. इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष कुमार दुबे ने नीरज श्रीधर की ओर से पैरवी की. इधर, नीरज श्रीधर पर भीड़ द्वारा किये गये जानलेवा हमले से संबंधित गढ़वा थाना कांड संख्या 341/2024 दर्ज है. यह मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गढ़वा के न्यायालय में विचाराधीन है.

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By Akarsh Aniket

Akarsh Aniket is a contributor at Prabhat Khabar.

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