गढ़वा : गढ़वा व्यवहार न्यायालय जिला जज प्रथम जीके दूबे की अदालत में बुधवार को दहेज के लिये प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के मामले में केतार थाना क्षेत्र के केतरी निवासी अजय चौधरी तथा मेराल थाना क्षेत्र के खोरीडीह निवासी विजय राम को दोषी पाते हुये भादवि की धारा 306 के तहत सात वर्ष की सजा सुनायी गयी़ साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है़ विदित हो कि तीन अक्तूबर को दोनों दोषियों को न्यायालय के द्वारा दोषी पाया गया था़
उल्लेखनीय है कि गढ़वा थाना क्षेत्र के झूरा गांव निवासी अकलू राम की पुत्री बबीता देवी की शादी 2009 में हुआ था़ जिसकी हत्या एक नवंबर 2014 को कर दी गयी थी़ इस मामले में मृतका के पिता ने मेराल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था़ इसमें 10 साक्षियों के साक्ष्य कलमबद्ध करते हुए दोनों को दोषी पाया गया था़
