नाली बंद करनेवालों के विरुद्ध नोटिस

गढ़वा : अनुमंडल दंडाधिकारी राजीव रंजन ने गढ़वा शहर में नाली बंद करनेवालों के विरुद्ध नोटिस जारी कर उन्हें तीन दिन के अंदर हटाने का आदेश जारी किया है. इसका उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई करने तथा प्रशासन द्वारा अवरोधकों को हटा कर संबंधित लोगों को खर्च की वसूली भी करने की चेतावनी […]

गढ़वा : अनुमंडल दंडाधिकारी राजीव रंजन ने गढ़वा शहर में नाली बंद करनेवालों के विरुद्ध नोटिस जारी कर उन्हें तीन दिन के अंदर हटाने का आदेश जारी किया है. इसका उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई करने तथा प्रशासन द्वारा अवरोधकों को हटा कर संबंधित लोगों को खर्च की वसूली भी करने की चेतावनी दी गयी है.

यह नोटिस राजेश बाबू सर्राफ व लखन बाबू सर्राफ दोनों के पिता जगरनाथ साव, मुकुंद साव, मुरली प्रसाद केसरी, अरुण केसरी सभी के पिता वासुदेव केसरी, संतोष प्रसाद केसरी पिता स्वर्गीय सरयू केसरी, शिवशंकर प्रसाद गुप्ता पिता बैजनाथ साव, संदीप गुप्ता, जयप्रकाश गुप्ता पिता स्वर्गीय बैजनाथ साव, रीतेश केसरी पिता स्वर्गीय कन्हैयालाल केसरी, सरयू प्रसाद केसरी, प्रदीप केसरी पिता स्वर्गीय बैजनाथ साव, पप्पू केसरी पिता स्वर्गीय केदार साव, बबलू केसरी पिता स्वर्गीय भरत प्रसाद केसरी, अरुण गुप्ता, रघुवीर प्रसाद कश्यप, गोपाल प्रसाद कश्यप पिता स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद कश्यप (सभी पुरानी बाजार निवासी)का नाम शामिल है.

नोटिस में कहा गया है कि गढ़वा अंचलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार खाता 247, प्लॉट 1054 की भूमि गैर-मजरूआ आम रास्ते की है. यह पुरानी बाजार स्थित सोना महल रोड से पूरब तरफ दानरो नदी जानेवाले रास्ते में आवेदक श्याम कुमार सिंह के घर के पास स्थित सरकारी चापानल तक की मापी की गयी.

इस दौरान रास्ते के दोनों तरफ उत्तर व दक्षिण प्लॉट नंबर 1054 में पूर्व से बना हुआ सरकारी पक्की नाला पाया गया, जिसे द्वितीय पक्षकारों द्वारा कहीं-कहीं फिक्स ढक्कन बना कर बंद कर दिया गया है. नाली का पानी इस कारण अवरुद्ध हो गया है. इसके कारण आसपास के मुहल्ले में संक्रमण होने की संभावना बढ़ गयी है.

फिक्स ढक्कन बनने के कारण नगर पंचायत के सफाईकर्मी नाली सफाई नहीं कर पाते. इसी को ध्यान में ध्यान में रखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी ने उक्त लोगों को तीन दिन की मोहलत दी है.

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