नगर परिषद क्षेत्र में छह लाख तक ही खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी

गढ़वा : नगर निकाय चुनाव के नये नियम के अनुसार अब प्रत्याशी पहले से ज्यादा रुपये चुनाव में खर्च कर सकते है़ं गढ़वा जिले के गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र एवं नगरउंटारी नगरपंचायत के लिए अलग-अलग खर्च करने की सीमा निर्धारित की गयी है़ लेकिन यह बीते नगरनिकाय चुनाव 2013 से ज्यादा है़ बताया गया कि […]

गढ़वा : नगर निकाय चुनाव के नये नियम के अनुसार अब प्रत्याशी पहले से ज्यादा रुपये चुनाव में खर्च कर सकते है़ं गढ़वा जिले के गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र एवं नगरउंटारी नगरपंचायत के लिए अलग-अलग खर्च करने की सीमा निर्धारित की गयी है़ लेकिन यह बीते नगरनिकाय चुनाव 2013 से ज्यादा है़

बताया गया कि बढ़ती हुई महंगाई के कारण प्रत्याशियों के खर्च करने की सीमा बढ़ायी गयी है़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे पत्र में गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी के खर्च करने की सीमा अधिकतम छह लाख रुपये तय की गयी है़ जबकि यहां के वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी अधिकतम 1.50 लाख रुपये ही खर्च कर सकेंगे़ यद्यपि नगर परिषद क्षेत्र में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए अधिकतम रुपये खर्च करने की सीमा 10 लाख तथा वार्ड सदस्य प्रत्याशियों के लिए दो लाख रुपये तय की गयी है़ लेकिन यह नियम वैसे नगर परिषद क्षेत्र के लिए है,

जहां की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख या उससे अधिक हो़ जबकि एक लाख से कम आबादीवाले नगरपरिषद क्षेत्र में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च करने की अधिकतम सीमा छह लाख तक ही सीमित की गयी है़ गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र की आबादी 46 हजार है़ ऐसे में यहां के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी मात्र छह लाख तथा वार्ड सदस्य प्रत्याशी मात्र 1.50 लाख रुपये तक ही खर्च कर सकेंगे़

नगरउंटारी के प्रत्याशी पांच लाख ही खर्च कर पायेंगे
इसी तरह नगर पंचायत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित नगरउंटारी के प्रत्याशियों द्वारा रुपये खर्च किये जाने की अधिकतम सीमा अलग से निर्धारित की गयी है़ वैसे नगरपंचायत क्षेत्र जहां की आबादी 12 हजार एवं उससे अधिक तथा 40 हजार से कम हो वहां के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी अधिकतम पांच लाख रुपये तक खर्च कर सकते है़ं जबकि वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी अधिकतम एक लाख रुपये तक ही व्यय कर सकते है़ं नगरउंटारी नगरपंचायत क्षेत्र पर यह नियम लागू होता है़
प्रत्याशी के खर्च पर विशेष नजर रहेगी : दिनेश सुरीन
इस संबंध में नगरनिकाय चुनाव को लेकर उपनिर्वाचन पदाधिकारी बनाये गये दिनेश सुरीन ने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा किये जानेवाले विभिन्न प्रकार के खर्चों पर उनकी विशेष नजर रहेगी़ यह नियम चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगी़

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