दुमका : उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में सुनवाई करते हुए सरमुंडी के बाबुल कुमार को बजाज एलायंज इंश्योरेंस कंपनी से 39500 रुपये का चेक दिलवाया. फोरम के चेयरमैन रामनरेश मिश्र एवं सदस्य डॉ बबीता कुमारी ने वादी को चेक सौंपा, जिसमें 37 हजार रुपये परिपक्वता राशि एवं ढ़ाई हजार रुपये मुकदमा लड़ने का खर्च शामिल था. शिकायतकर्ता बाबुल कुमार के मुताबिक संबंधित कंपनी के एजेंट ने इंद्रदेव गुप्ता ने बीमा पॉलिसी के नाम पर 2005 में नकद 25 हजार रुपये लिया था. इसके एवज में उसने रसीद और प्रीमियम से संबंधित बांड पेपर दिया था. पांच साल बाद वर्ष 2010 में जब यह पॉलिसी परिपक्व हुआ तो वह दुमका स्थित बीमा कार्यालय में पहुंच कर परिपक्वता राशि देने का आग्रह किया.
लेकिन उस वक्त मैनेजर से न सिर्फ पैसे देने से इंकार किया बल्कि यह भी बताया कि उक्त पॉलिसी के विरुद्ध एजेंट इंद्रदेव के द्वारा दिया गया चेक बैंक में डिजऑनर हो गया था. तब बाबुल ने इस मामले पर वर्ष 2012 में उपभोक्ता फोरम में एजेंट इंद्रदेव और बीमा कंपनी के मैनेजर के विरुद्ध वाद दायर करते हुए राशि भुगतान कराने की गुहार लगाई. मामले में सुनवाई के बाद फोरम ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी से राशि दिलाने की कार्रवाई की.
