बयान से पलटी दुष्कर्म पीड़िता

दुमका कोर्ट. मुफस्सिल थाना पुलिस ने घटना के साल भर बाद दुष्कर्म की एक पीड़िता को धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया. न्यायालय को दिये बयान में पीड़िता ने बताया कि वह अभियुक्त भास्कर मंडल को नहीं जानती है. परमेश्वर ने उसे डरा धमका कर कागज पर साइन […]

दुमका कोर्ट. मुफस्सिल थाना पुलिस ने घटना के साल भर बाद दुष्कर्म की एक पीड़िता को धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया. न्यायालय को दिये बयान में पीड़िता ने बताया कि वह अभियुक्त भास्कर मंडल को नहीं जानती है. परमेश्वर ने उसे डरा धमका कर कागज पर साइन करा लिया था.
पीडि़ता के द्वारा पीसीआर किया गया था, जिसपर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 135/14 में दफा 323, 376 एवं 506 तथा एससी-एसटी एक्ट के तहत 22 अक्तूबर 2014 को रसिकपुर के भास्कर मंडल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी. केस में पुलिस द्वारा किये जा रहे अनुसंधान में विलंब पर आज कचहरी परिसर में चरचाएं होती रही.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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