दुमका कोर्ट : एसीजेएम श्रीप्रकाश दूबे की अदालत ने विचारण वाद संख्या 30/13 में गोपीकांदर कारूडीह के मतियस मोहली को संदेह का लाभ देते हुए सोमवार को रिहा कर दिया. दो दिन पूर्व शनिवार को न्यायालय में ही मतियस मोहली और सोनामुनी मोहलीन की शादी आपसी रजामंदी से एसीजेएम द्वारा करायी गयी थी.
मतियस मोहली ने सोनामुनी को पत्नी की तरह कई दिनों तक साथ रखा, बाद में शादी करने से इंकार कर दिया. मामले में सोनामुनी ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया, तो मतियस को जेल जाना पड़ा. अंतत: उसने सोनामुनी को अपना लिया, जिसके बाद ही उसकी रिहाई हो सकी.
