डाक विभाग ने ग्रामीण डाक जीवन बीमा की पहुंच बढ़ाते हुए इसकी पात्रता के दायरे में बड़ा विस्तार किया है. अब केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रूप से रहने वाले लोग ही नहीं, बल्कि डाकघर बचत बैंक या देश के किसी भी अनुसूचित बैंक में सक्रिय बचत खाता रखने वाले व्यक्ति भी ग्रामीण डाक जीवन बीमा यानी आरपीएलआइ खरीद सकेंगे. विभाग ने यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.
सक्रिय खाता होना जरूरी
डाक जीवन बीमा निदेशालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, आरपीएलआइ लेने के लिए बचत खाता सक्रिय, केवाइसी पूरा और नियमित स्थिति में होना चाहिए. ऐसा खाता जो निष्क्रिय, लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ हो, बंद, अवरुद्ध स्थिति में हो, उसे सक्रिय खाता नहीं माना जायेगा. प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले संबंधित अधिकारी को जरूरी दस्तावेजों के आधार पर खाता की स्थिति का सत्यापन करना होगा.
बीमा की अन्य शर्तों में बदलाव नहीं
पात्रता का दायरा बढ़ाने के बावजूद आरपीएलआइ की मौजूदा अन्य शर्तों में कोई छूट नहीं दी गयी है. बीमा लेने के लिए निर्धारित आयु सीमा, बीमित राशि की अधिकतम सीमा और अन्य सभी बीमांकन संबंधी नियम पहले की तरह लागू रहेंगे. यानी केवल सक्रिय बैंक खाता होना आरपीएलआइ लेने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि आवेदक को योजना की अन्य निर्धारित पात्रताओं को भी पूरा करना होगा.
तत्काल प्रभाव से लागू हुआ फैसला
डाक विभाग ने सभी डाक परिमंडलों को पात्रता की सही जांच सुनिश्चित करने और नये मानदंड के तहत होने वाले कारोबार की निगरानी करने का निर्देश दिया है. यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी. नये निर्णय से ग्रामीण डाक जीवन बीमा का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा और देशभर में सक्रिय बचत खाता रखने वाले पात्र लोगों के लिए भी आरपीएलआइ लेने का रास्ता खुल गया है.
