प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण से तैयार स्थायी प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. जिला प्रशासन ने ग्राम सभा से अनुमोदित सूची में शामिल स्वीकृत और अस्वीकृत दोनों श्रेणी के लाभार्थियों की सूची का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है. सूची को लेकर 27 अगस्त से 16 सितंबर 2026 तक आपत्ति और अपील दर्ज करायी जा सकेगी.
अस्वीकृत परिवार भी कर सकेंगे अपील
आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण में शामिल किसी परिवार का नाम यदि ग्राम सभा स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया है और परिवार स्वयं को पात्र मानता है, तो वह निर्धारित अवधि में जिला स्तरीय अपीलीय समिति के समक्ष अपील कर सकता है. प्राप्त आपत्तियों और अपीलों की समीक्षा की जायेगी. जांच में पात्र पाये जाने वाले परिवारों को अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जा सकेगा.
धनबाद को मिला था 5,432 आवासों का लक्ष्य
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दिसंबर 2024 में धनबाद को 5,432 आवासों का लक्ष्य मिला था. इनमें 2,591 लाभार्थियों के आवास स्वीकृत किये गये थे, जबकि 1,245 लाभार्थियों को पहली किस्त भी जारी की गयी थी. इससे पहले वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में जिले को योजना के तहत कोई नया आवास नहीं मिला था.
बाघमारा को सबसे अधिक, एग्यारकुंड को सबसे कम लक्ष्य
वित्तीय वर्ष 2024-25 के 5,432 आवासों के लक्ष्य में बाघमारा को 993, निरसा को 860, गोविंदपुर को 854, बलियापुर को 666, पूर्वी टुंडी को 603, तोपचांची को 399, केलियासोल को 388, टुंडी को 361 और एग्यारकुंड को 308 आवास का लक्ष्य मिला था.
इनमें बाघमारा में 558, गोविंदपुर में 463, पूर्वी टुंडी में 444, बलियापुर में 349 और टुंडी में 247 आवास स्वीकृत हुए थे.
पात्रता होने पर अंतिम सूची में जुड़ेगा नाम
आपत्तियों और अपीलों की जांच के दौरान यदि पूर्व में अस्वीकृत किसी परिवार को नियमानुसार पात्र पाया जाता है, तो जिला स्तरीय अपीलीय समिति की अनुशंसा के आधार पर उसका नाम अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जा सकेगा. इसके बाद अनुशंसित संशोधनों के आधार पर सूची को अंतिम रूप दिया जायेगा. अंतिम सूची जारी होने के बाद किसी भी स्तर पर अतिरिक्त संशोधन की अनुमति नहीं होगी.
आवास सॉफ्ट पर उपलब्ध होगी अंतिम सूची
अंतिम रूप से स्वीकृत स्थायी प्रतीक्षा सूची आवास सॉफ्ट के प्रखंड और जिला स्तरीय लॉगिन पर उपलब्ध होगी. इसी सूची के आधार पर पात्र लाभार्थियों के आवास की स्वीकृति की आगे की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. मैदानी क्षेत्रों में योजना के तहत प्रति आवास 1.20 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है.
