धनबाद नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स में करीब 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर नयी दर लागू कर दी है. नयी व्यवस्था के तहत अब टैक्स का निर्धारण सर्किल रेट के आधार पर किया जा रहा है. यही नहीं सड़क की चौड़ाई भी टैक्स की दर तय करने में अहम भूमिका निभा रही है. 40 फीट से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित मकानों व प्रतिष्ठानों के लिए अलग दरें तय की गयी है. वहीं इससे कम चौड़ी सड़कों के लिए अलग टैक्स स्लैब लागू किया गया है.
वाटर यूजर चार्ज और कचरा उठाव शुल्क नहीं बढ़ा
तीन साल बाद हुए इस संशोधन ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है. इधर नगर निगम कार्यालय में रोज लोगों की भीड़ उमड़ रही है. कोई नयी दर को समझने पहुंच रहा है तो कोई अपने बढ़े हुए टैक्स को लेकर आपत्ति दर्ज कराने. हालांकि, निगम ने थोड़ी राहत भी दी है. फिलहाल वाटर यूजर चार्ज और कचरा उठाव शुल्क में कोई इजाफा नहीं किया गया है.
