अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दी आखिरी मोहलत, दो सप्ताह का मिला समय

झारखंड हाईकोर्ट ने गैंगस्टर फहीम खान से जुड़े अवमानना मामले में राज्य सरकार को पुराने आदेश के अनुपालन के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है।

झारखंड हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में राज्य सरकार को पुराने आदेश के अनुपालन के लिए आखिरी मौका दिया है. न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने फहीम खान की ओर से दायर केस की सुनवाई करते हुए राज्य की ओर से मांगे गये समय को अंतिम अवसर के रूप में स्वीकार किया.

आदेश के अनुपालन के लिए मांगी थी मोहलत

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अदालत से सात नवंबर 2025 को पारित आदेश के अनुपालन के लिए समय देने का आग्रह किया था. अदालत ने समय देने की प्रार्थना स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि यह अंतिम अवसर है.

अदालत ने अपने सात अगस्त 2026 के आदेश में मामले को दो सप्ताह बाद फिर सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. अब अगली सुनवाई में राज्य की ओर से पूर्व में पारित आदेश के अनुपालन की स्थिति अदालत के समक्ष रखी जायेगी.

याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अजीत कुमार सिन्हा ने अदालत में पक्ष रखा, जबकि राज्य की ओर से एएजी-III आशुतोष आनंद एवं रिशि भारती उपस्थित रहीं।


प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >