एडीबी संपोषित गोविंदपुर-टुंडी-गिरिडीह पथ परियोजना के लिए गोविंदपुर अंचल के महुबनी मौजा में 0.1220 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया को एक वर्ष का अवधि विस्तार दिया गया है. उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19(7) के तहत यह अवधि विस्तार स्वीकृत किया गया है.
मुआवजा राशि नहीं मिलने से अटकी प्रक्रिया
अधिसूचना के अनुसार, परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वासन-पुनर्व्यवस्थापन की प्राक्कलित राशि की मांग जिला भू-अर्जन शाखा द्वारा पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, धनबाद से कई बार की गयी थी. हालांकि, अब तक आवश्यक राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है. राशि नहीं मिलने के कारण निर्धारित समय सीमा के भीतर भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिघोषणा जारी नहीं की जा सकी.
समय सीमा पूरी होने से पहले नहीं हो सका अधिग्रहण
अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित अवधि में अधिघोषणा जारी नहीं होने की स्थिति में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रभावित हुई. परियोजना के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अवधि विस्तार की आवश्यकता पड़ी. इसी को देखते हुए सक्षम स्तर से एक वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है.
अब दो अगस्त 2027 तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया
अवधि विस्तार मिलने के बाद संबंधित विभागों के पास भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय होगा. आवश्यक राशि उपलब्ध होने के बाद अधिघोषणा जारी करने सहित अन्य वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी. इससे गोविंदपुर-टुंडी-गिरिडीह सड़क परियोजना के लिए महुबनी मौजा की चिह्नित भूमि के अधिग्रहण का रास्ता साफ होने की उम्मीद है.
