धनबाद जज मामला: ऑटो चोरी में CBI के हाथ अब भी खाली, अदालत ने दिया ये निर्देश

धनबाद जज मौत मामले की सुनवाई में कल आरोपी राहुल वर्मा और लखन की अदालत में पेशी हुई जिसमें थाना प्रभारी रणधीर कुमार ने ही दी थी. उसकी जानकारी के आधार पर ही लखन की गिरफ्तारी हुई

By Prabhat Khabar | March 31, 2022 10:25 AM

धनबाद: धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद के मौत मामले की सुनवाई बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जेल में बंद ऑटो चालक लखन कुमार वर्मा व उसके सहयोगी राहुल कुमार वर्मा की पेशी अदालत में करायी गयी. अभियोजन की ओर से दिल्ली से आये सीबीआइ के लोक अभियोजक अमित जिंदल ने साक्षी बैंकमोड़ थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी रणधीर कुमार व जब्ती सूची के गवाह चंद्रशेखर प्रसाद की गवाही करायी.

साक्षी बैंकमोड़ थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी रणधीर कुमार ने अदालत को बताया कि घटना के समय विनय कुमार धनबाद थाना प्रभारी थे. उनकी सूचना पर राहुल कुमार वर्मा को ढाई बजे रात को धनबाद स्टेशन से गिरफ्तार किया गया. राहुल ने बताया कि उसका साथ लखन था. उसने लखन कुमार वर्मा का मोबाइल नंबर दिया. नंबर को सर्विलांस पर डाला गया तो उसका लोकेशन गिरिडीह मिला.

धनबाद पुलिस की टीम पौने चार बजे गिरिडीह के दांडीडीह चौक पहुंची और मुफस्सिल थाना गिरिडीह के सहयोग से लखन वर्मा को साढ़े चार बजे उसके जीजा दीपक सोनार के घर से गिरफ्तार किया, जहां वह सोया हुआ था. पुलिस ने चोरी के ऑटो व राहुल वर्मा के बैग को जब्त किया और लखन का अरेस्ट मेमो बनाया. साक्षी ने जप्त ऑटो की पहचान की.

अदालत ने उसे प्रदर्श के रूप में अंकित किया. वहीं दूसरा गवाह चंद्रशेखर प्रसाद ने भी अपनी गवाही दी. उन्होंने बताया कि मेरे सामने पुलिस ने ऑटो, राहुल का बैग को जब्त किया. लखन का अरेस्ट मेमो बनाया, जिसपर मैंने अपना हस्ताक्षर किया. उसे मैं पहचानता हूं. अदालत ने राहुल के जब्त बैग को भी प्रदर्श के रूप में अंकित किया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुमार विमलेंदु ने गवाहों का प्रतिपरीक्षण किया. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 31 मार्च 2022 मुकर्रर कर दी.

ऑटो चोरी में सीबीआइ नहीं पेश कर सकी गवाह

इसी कांड से जुड़े ऑटो चोरी के दूसरे मामले की सुनवाई बुधवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में हुई. सीबीआइ कोई गवाह अदालत में पेश नहीं कर सकी. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए अगली तारीख 13 अप्रैल 2022 निर्धारित कर दी है. इस मामले में जेल में बंद ऑटो चालक लखन कुमार वर्मा व उसके सहयोगी राहुल कुमार वर्मा आरोपी हैं.

Next Article

Exit mobile version