नाबालिग से दुष्कर्म में मुजरिम को 20 वर्ष सश्रम कारावास
पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला
By Prabhat Khabar News Desk | Updated at :
विधि प्रतिनिधि, धनबाद,
नाबालिग से दुष्कर्म करने के एक मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मुजरिम धनसार थाना क्षेत्र के चांदमारी निवासी मुरारी शर्मा को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. अदालत ने नौ अप्रैल को आरोपी को दोषी करार दिया था. प्राथमिकी पीड़िता की मां के शिकायत पर धनसार थाने में 24 अक्टूबर 2023 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 23 अक्टूबर को मुरारी पीड़िता को लेकर अपने घर गया. दो घंटे तक उसके साथ गलत हरकत की. पीड़िता ने यह बात अपने मां को बतायी.
मटकुरिया गोलीकांड में गवाह पेश करने का निर्देश :
मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई सोमवार को एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने गवाह पेश करने के लिए समय की याचना की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए साक्ष्य के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी है.
इलाज में लापरवाही का आरोप, अस्पताल में हंगामा :
एसएनएमएमसीएच में पिछले कई दिनों से भर्ती मोती लाल मांझी (50) की मौत सोमवार को इलाज के दौरान हो गयी. मृतक बाघमारा के गोपालपुर का है. मौत की खबर सुनते ही कई लोग अस्पताल पहुंच गये और हंगामा शुरू कर दिया. लोगों ने बताया कि अस्पताल में अच्छा से इलाज नहीं किया गया. यदि डॉक्टर अच्छे से इलाज करते, तो इनकी मौत नहीं होती और इसी बात को लेकर जमकर हंगामा किया. बाद में पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझा कर पूरे मामला को शांत करवाया.
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