देवघर : दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

देवघर पुलिस मीडिया सेल द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक, अलग-अलग जगह पर चलाये गये चेकिंग अभियान में कुल 41 गाड़ियों की जांच की गयी. इस दौरान आठ चालकों के लाइसेंस व दो गाड़ी भी जब्त किया गया.

देवघर : एडीजे नवम की अदालत द्वारा दुष्कर्म मामले के आरोपी संदीप कुमार पंडित को राहत नहीं दी गयी. इस आरोपी की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर सुनवाई की गयी, जिसमें अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी. अदालत ने केस डायरी के तथ्यों का अवलोकन किया और मामला गंभीर प्रकृति के रहने के चलते जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी. मालूम हो कि इस आरोपी के विरुद्ध जसीडीह थाना में वर्ष 2019 में केस दर्ज हुआ है, जिसमें एक महिला ने दुष्कर्म का आराेप लगायी है.

39 गाड़ियों से 1.93 लाख रुपये की फाइन वसूली

यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर 39 गाड़ियों से 193000 रुपये की फाइन वसूली की. देवघर पुलिस मीडिया सेल द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक, अलग-अलग जगह पर चलाये गये चेकिंग अभियान में कुल 41 गाड़ियों की जांच की गयी. इस दौरान आठ चालकों के लाइसेंस व दो गाड़ी भी जब्त किया गया. प्रभारी यातायात सह सीसीआर डीएसपी ने बताया कि जब्त लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित करने हेतु प्रतिवेदन डीटीओ को भेजा जायेगा. उन्होंने लोगों से यातायात नियम के अनुपालन करने की अपील की है. वहीं बाइक चालकों के अलावे यात्री को भी हेलमेट लगाने व चार पहिया गाड़ी वालों से सीट बेल्ट लगाने का आग्रह किया है.

Also Read: Jharkhand ED Raid: देवघर में पप्पू यादव के निर्माणाधीन होटल में छापेमारी, बाहर खड़े हैं सुरक्षाकर्मी

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >