आरोपित राजेश-उमेश के विरुद्ध इश्तेहार निर्गत

देवघर: ललित मिश्रा पर जानलेवा हमला करने के आरोपित उमेश चंद्र झा व राजेश झा के विरुद्ध कोर्ट से इश्तेहार निर्गत हो गया है. कांड के आइओ नगर थाना के एएसआइ राजेश प्रसाद ने कोर्ट पहुंचकर मंगलवार शाम में कांड के दोनों नामजद आरोपितों के विरुद्ध निर्गत इश्तेहार रिसीव भी कर लिया है. संभावना है […]

देवघर: ललित मिश्रा पर जानलेवा हमला करने के आरोपित उमेश चंद्र झा व राजेश झा के विरुद्ध कोर्ट से इश्तेहार निर्गत हो गया है. कांड के आइओ नगर थाना के एएसआइ राजेश प्रसाद ने कोर्ट पहुंचकर मंगलवार शाम में कांड के दोनों नामजद आरोपितों के विरुद्ध निर्गत इश्तेहार रिसीव भी कर लिया है. संभावना है कि पुलिस बुधवार को दोनों आरोपितों के खिलाफ निर्गत इश्तेहार का तामिला करा सकती है.

जानकारी हो कि 10 फरवरी की सुबह पंडित बीएन झा पथ स्थित मानसरोवर के समीप एक विवादित भूमि को लेकर हुई मारपीट में ललित मिश्रा गंभीर रुप से घायल हो गये थे. अब भी ललित दुर्गापुर के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाजरत है. आइओ से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपित बिहारी मिश्रा की गिरफ्तारी पर कोर्ट से रोक लगी है. घटना में ललित मिश्रा के सिर में गंभीर चोट लगी थी.

घायल ललित की पत्नी मोनिका मिश्रा के आवेदन पर पंडित बीएन झा पथ मुहल्ले के ही उमेश चंद्र झा समेत उसके भाई राजेश झा, रामचंद्र झा व बिहारी मिश्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में मोनिका ने कहा है कि घर के समीप एक जमीन को लेकर हुए विवाद में अचानक रड, लाठी व बंदूक लेकर आरोपित पहुंचे़ आरोपितों ने बंदूक से फायर किया़ इसके बाद उमेश ने बंदूक की बट व राजेश ने रड से पति को गाली-गलौज करते हुए मारपीट किया, जिसमें उसके पति गंभीर घायल हो गये. पति लिखने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए वह आवेदन दे रही है़ इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 86/17 भादवि की धारा 341, 323, 447, 325, 307, 379, 34 के तहत मामला दर्ज है.

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