देवघर : एसडीजेएम देवघर की अदालत ने पीसीआर केस संख्या 222/2010 की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपित कैलाश मंडल को दोषी पाकर दो साल की सश्रम सजा सुनायी है. साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक माह सामान्य कैद काटनी होगी.
आरोपित सारवां थाना क्षेत्र के माणिकपुर गांव का रहनेवाला है. इन पर एक महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया था जिसे न्यायालय ने सही पाकर सजा दी. परिवादिनी की ओर से एडवोकेट फणिभूषण पांडेय व बचाव पक्ष से परशुराम राय ने पक्ष रखा.
