साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपितों को मिली राहत
देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी वैशाली श्रीवास्तव की अदालत ने जीआर केस नंबर 24/2005 के तीन आरोपित अनिरूद्ध झा, कमल किशोर मंडल व रीना कुमारी को राहत दी है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. इन तीनों पर फर्जी अंकपत्र बनवाकर स्कूल में भेजवाने का […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
February 22, 2017 6:56 AM
देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी वैशाली श्रीवास्तव की अदालत ने जीआर केस नंबर 24/2005 के तीन आरोपित अनिरूद्ध झा, कमल किशोर मंडल व रीना कुमारी को राहत दी है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. इन तीनों पर फर्जी अंकपत्र बनवाकर स्कूल में भेजवाने का आरोप था.
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माध्यमिक परीक्षा में असफल होने के बाद अंकपत्र में फेरबदल कर डाक से भेजवाने का मामला प्रकाश में आया था. सोनारायठाढ़ी थाना में सोनारायठाढ़ी हाइस्कूल के हेडमास्टर के बयान पर यह मामला दर्ज हुआ था. ट्रायल के दौरान एक अभियोजन पक्ष से एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया. बचाव पक्ष से फणीभूषण पांडेय ने पक्ष रखा.
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