चलती ट्रेन में मोबाइल एप से एफआइआर, आसनसोल में लागू नहीं

देवघर : अब चलती ट्रेन में मोबाइल एप के माध्यम से यात्री एफआइआर कर सकेंगे. यह प्रक्रिया जल्द ही आसनसोल डिवीजन के अंतर्गत भी चालू किया जायेगा. रेलवे को रेल प्रशासन की अनुमति व मोबइल एप का इंतजार है. यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश में चल रही है. यात्रियों के साथ ट्रेन से यात्रा के दौरान […]

By Prabhat Khabar Print Desk | October 17, 2018 8:07 AM
देवघर : अब चलती ट्रेन में मोबाइल एप के माध्यम से यात्री एफआइआर कर सकेंगे. यह प्रक्रिया जल्द ही आसनसोल डिवीजन के अंतर्गत भी चालू किया जायेगा. रेलवे को रेल प्रशासन की अनुमति व मोबइल एप का इंतजार है. यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश में चल रही है. यात्रियों के साथ ट्रेन से यात्रा के दौरान यदि कोई घटना, दुर्घटना होती है तो अब एफआइआर दर्ज कराने के लिए अगले स्टेशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ना ही वैसे यात्रियों को ट्रेन को छोड़ने की अावश्यकता होगी.
हालांकि पूर्व में भी लिखित शिकायत ट्रेन के गार्ड, ड्राइवर या वार्ड अटेंडेंट को देकर एफआइआर कराया जा सकता था. इस एप से सिर्फ आरपीएफ को ही नहीं जीआरपी, टीटीई तथा वार्ड अटेंडेंट को भी जोड़ा गया है. इस एप के माध्यम से ऑफलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
कैसे दर्ज करायी जाएगी एफआइआर
यात्री को माेबाइल पर एप को डाउनलोड करना होगा. पीड़ित यात्री को एप को ऑन कर पूरी जानकारी अपलोड करनी होगी. इसके तहत नाम, पूरा पता, ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम, बोगी नंबर, बर्थ नंबर, घटनास्थल तथा यात्री के साथ हुई घटना की पूरी जानकारी समेत कई अन्य प्रकार की जानकारी अपलोड करनी होगी. यात्री ट्रेन में छेड़छाड़, चोरी, मारपीट जैसे मामले को दर्ज करा सकेंगे. शिकायत के बाद तुरंत जीरो एफआइआर कर आरपीएफ जांच-पड़ताल शुरू कर देगी. वहीं यात्री अपना जीरो एफआइआर किसी भी पुलिस स्टेशन पर दर्ज करा सकता है. बाद में उसे वहां भेज दिया जाता है, जहां पर यह घटना हुई है.
निर्देश मिलते ही होगा चालू
ट्रेन मोबाइल एप से मामला दर्ज करने पर एफआइआर दर्ज करने की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की गयी है. रेलवे अधिकारियों को अब तक कोई निर्देश भी जारी नहीं हुआ है, निर्देश मिलता है तो इसे चालू किया जायेगा.
– एएन झा, कमांडेंट, आसनसोल डिवीजन

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