देवघर : नगर थाना क्षेत्र के ठाढ़ीदुल्लमपुर में जमीन विवाद में फरसा से गर्दन काट कर राजेश दास उर्फ राजू दास की हत्या के दोषी संतोष दास को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. सेशन जज छह मो नसीरूद्दीन की अदालत ने यह फैसला सुनाया तथा दोषी को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
यह राशि मृतक के परिजन को दी जायेगी. राशि भुगतान नहीं करने पर अलग से चार माह जेल की सजा काटनी होगी. दोषी संतोष दास नगर थाना क्षेत्र के खोरादह मुहल्ले का रहनेवाला है. अभियोजन पक्ष के 11 गवाहों ने गवाही दी तथा दोष सिद्ध करने में सफल रहे. इस केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा. यह केस मृतक के पिता बाबूलाल दास ने नगर थाना में दर्ज कराया था जिसमें कुल 14 नामजद व चार पांच अज्ञात को आरोपित बनाया था.
कैसे घटी थी यह घटना
नगर थाना क्षेत्र के ठाढ़ीदुल्लमपुर गांव के पास यह घटना 3 जुलाई 2015 को घटी थी. दर्ज एफआइआर के अनुसार सूचक बाबूलाल दास का बेटा राजेश दास उर्फ राजू दास बाइक पर सवार था जिसे आरोपितों ने घेर लिया व फरसा, तलवार, लाठी, रड आदि से हमला कर हत्या कर दी. इस संबंध में मृतक के पिता ने नगर थाना में केस दर्ज कराया जिसमें संतोष दास (पिता स्व शुकदेव दास ) समेत 14 लोगों को नामजद व चार-पांच अज्ञात को आरोपित बनाया गया था. पुलिस ने अनुसंधान के बाद 14 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जिसमें से 13 आरोपितों का ट्रायल अलग चल रहा है. संतोष दास का ट्रायल अलग चल रहा था जिसमें दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उम्रकैद की सजा सुनायी गयी.
