सिविल जज नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के फैसले को चुनौती, हाइकोर्ट ने 3 याचिकाएं सिंगल बेंच को भेजीं

झारखंड हाइकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं को सिंगल बेंच में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है. यह मामला विज्ञापन संख्या 22/2023 को रद्द करने से संबंधित है.

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देनेवाली तीन याचिकाओं को सुनवाई के लिए सिंगल बेंच में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है. सोमवार को चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई.

अभी न्यायिक अधिकारी बने नहीं

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि वे अभी न्यायिक अधिकारी नहीं बने हैं और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जारी है. इसी प्रकृति के एक अन्य मामले की सुनवाई हाइकोर्ट की एकल पीठ में पहले से चल रही है. ऐसे में इन याचिकाओं को भी उसी पीठ में भेजा जाना उचित होगा. राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग ने प्रार्थियों के इस आग्रह पर कोई आपत्ति नहीं जतायी. इसके बाद खंडपीठ ने तीनों याचिकाओं को एकल पीठ में ट्रांसफर करने का आदेश दिया.

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विज्ञापन संख्या 22/2023 को रद्द करने के आदेश को चुनौती

मामले में आदित्य भास्कर, आयुष कुमार वर्मा सहित अन्य ने याचिकाएं दाखिल कर सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा से संबंधित विज्ञापन संख्या 22/2023 को रद्द करने के आदेश को चुनौती दी है. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप, अभय आनंद और सोनल ने पक्ष रखा.

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टीडीपीएल की भूमिका वाली परीक्षाएं रद्द

गौरतलब है कि सीआईडी जांच में सामने आये तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी, जिनमें टीडीपीएल की भूमिका सामने आयी थी. साथ ही वर्ष 2014 से आयोजित नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं की जांच के भी आदेश दिये गये थे.

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By शेखर सुमन

शेखर सुमन एक डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जो वर्तमान में प्रभात खबर के डिजिटल विभाग में कार्यरत हैं. वे झारखंड डेस्क के रांची एडिशन के तहत राज्य के विभिन्न जिलों से जुड़ी खबरों के साथ-साथ राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को कवर करते हैं.

प्रभात खबर से पहले शेखर सुमन ने करीब डेढ़ वर्ष तक झारखंड के डिजिटल न्यूज पोर्टल ‘सार भारत’ में रिपोर्टर के रूप में कार्य किया. इस दौरान उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक विषयों के साथ-साथ अपराध से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की रिपोर्टिंग की.

शैक्षणिक रूप से शेखर सुमन ने संत जेवियर्स कॉलेज, रांची से अकाउंट्स में स्नातक की डिग्री हासिल की. इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से वर्ष कॉमर्स में मास्टर्स और रांची यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की.

पत्रकारिता में उनकी विशेष रुचि राजनीति, सामाजिक मुद्दों और अपराध से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग में है.

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