चाईबासा. द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए दोषी को 23 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. सजा पाने वाला अभियुक्त राकेश रौशन हेंब्रम पांड्राशाली ओपी अंतर्गत बनामगुटु गांव का रहने वाला है. अभियुक्त के खिलाफ 15 फरवरी, 2023 को मुफस्सिल थाना में आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया गया था. पीड़िता की मां के अनुसार, बच्ची गिंडीमुंडी गांव की बड़ा बस्ती की ओर खेलने गयी थी. काफी देर तक जब वह घर नहीं लौटी, तो परिजन उसकी खोजबीन करने लगे. इसी दौरान जंगल के रास्ते से दो बच्चियां दौड़ती हुई आयीं और उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि झाड़ी में एक युवक बच्ची के साथ गलत काम कर रहा है. ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और अभियुक्त को रंगे हाथ पकड़ लिया. बच्ची को गांव लाकर पूछताछ की गयी, तो उसने रोते हुए बताया कि अभियुक्त ने उसे 10-10 रुपये के दो नोट का लालच देकर जंगल की ओर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर मुफस्सिल थाना पुलिस के हवाले कर दिया था.
Chaibasa News : मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 23 साल की कठोर सजा
ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़कर पुलिस को सौंपा था
