चाईबासा. द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के पांच दोषियों को 25-25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही तीस-तीस हजार रूपये की जुर्माना भी लगाया है. घटना वर्ष 2023 की है.
सजा पानेवाले अभियुक्तों में सिंगराय पूरती उर्फ पिंटु, हरिचरण पाड़ेया उर्फ लोकेया, हरिचरण पूरती उर्फ जरोय पूरती, चंद्र पूरती उर्फ विशाल एवं सुलेमान पुरती उर्फ सोले शामिल है. सभी मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के कातिगुटु गांव के रहनेवाले हैं.
मंगेतर के साथ गयी थी घूमने
पीड़िता के बयान पर 21 सितंबर 2023 को मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज करायी थी. दर्ज मामले में उन्होंने बताया कि अप्रैल2023 में उसकी सगाई खरसावां निवासी संजय मुंडा के साथ हुई थी. शादी 2024 जनवरी माह में होनेवाली थी. दर्ज बताया था कि 21 सितंबर 2023 को उसका मंगेतर संजय मुंडा ने उसे मिलने के लिए चाईबासा बुलाया था. जब वह चाईबासा आयी. इसके बाद मंगेतर ने उसे घूमाने के लिए मुफस्सिल थाना अंतर्गत बारीजोल गांव के मैदान की ओर ले गया. मैंदान में वे दोनों घूम रहे थे. उसी दौरान पूर्व परिचित विशाल पूरती वहां आया और बातचीत किया.
मंगेतर से किया मारपीट
इसके बाद कुछ देर बाद तीन लोग वहां आ गये और हम दोनों के साथ अचानक मारपीट करने लगे. इसी दौरान और दो लोग आये आ गये. वे लोगों ने मंगेतर को पकड़ा और दो लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती करने लगे. विरोध करने लगी तो वे लोगों ने उसके साथ मारपीट किया तथा जान मारने की धमकी दिया.
जब मंगेतर किसी से मदद मांगने के लिए वहां से चले गया तो उसके साथ दो लोगों ने पकड़ कर झाड़ी की ओर ले गया और पांच लोगों ने उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार किया. जब हाथ जोड़कर गुहार लगायी पर किसी ने कुछ नहीं सुनी. बलात्कार करने के बाद वे पांचों ने उसका बैग लेकर भाग गये. जाते-जाते वे लोगों ने उसे जान मारने की धमकी दिया. बताया कि बैग में 300 रूपये, एक मोबाइल और कुछ कागजात था. शाम को उसका मंगेतर पुलिस के साथ वहां आया और उसे उठाकर इलाज कराने के लिए सदर असपताल पहुंचाया.
