Bokaro News : संवाददाता, बोकारो. एडीजे प्रथम दीपक बरनवाल की अदालत में गुरुवार को विष्णु शर्मा हत्यांकाड की सुनवाई हुई. अदालत ने फैसला सुनाते हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी सनोज सिंह व उसके सहयोगी अजीत सिंह को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. तीन साल तक हत्याकांड में सुनवाई चली. अपर लोक अभियोजक सर्वेश आनंद सिंह ने बताया कि 19 मई 2023 को चास थाना क्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी में फुदनीडीह निवासी विष्णु शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. आरोप था कि सनोज सिंह व अजीत सिंह ने विष्णु शर्मा को शाम करीब छह बजे अपने घर बुलाया था, जहां साजिश के तहत विष्णु शर्मा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गयी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 13 गवाह पेश किये गये. अदालत ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाने के अलावा धारा 201 के तहत साक्ष्य मिटाने के आरोप में सात साल की सजा सुनायी. वहीं आर्म्स एक्ट के तहत भी दोनों दोषियों को सात-सात साल की अतिरिक्त सजा सुनायी गयी. करीब तीन साल तक चले हत्याकांड के फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने कहा कि कानू्न पर पूरी आस्था है. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इंसाफ मिला है.
Bokaro News : तीन साल बाद आया फैसला दो दोषियों को उम्र कैद
Bokaro News : 19 मई 2023 को चास शिवपुरी कॉलोनी में फुदनीडीह के विष्णु शर्मा की हुई थी हत्या
