गर्भवती महिलाओं को बताए कानूनी अधिकार, लिंग जांच को बताया अपराध; 108, 102 और 181 की दी जानकारी

चंदनकियारी में गर्भवती महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित, सुरक्षित मातृत्व और सरकारी योजनाओं की दी गई महत्वपूर्ण जानकारी।

बोकारो: प्रखंड के अद्रकुड़ी स्वास्थ्य उपकेंद्र में सोमवार को विधिक सेवा की ओर से एएनसी जांच शिविर के अवसर पर कानूनी जागरूकता एवं सुरक्षित मातृत्व विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्र की सीएचओ विद्यारानी ने की.

इस अवसर पर विधिक सेवा के पीएलवी देवदास पांडेय ने गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना, मुफ्त जांच एवं इलाज के कानूनी अधिकारों की जानकारी दी. गर्भावस्था के दौरान झाड़-फूंक, गलत खान-पान और घर में डिलीवरी जैसी कुरीतियों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया.

उन्होंने कहा कि गर्भ में लिंग जांच कराना और करवाना गैरकानूनी है. बेटा-बेटी में समानता है. आपातकालीन स्थिति में 108 फ्री एंबुलेंस, 102 गर्भवती एंबुलेंस एवं 181 महिला हेल्पलाइन का उपयोग करें.

सुरक्षित मातृत्व और अंधविश्वास मुक्त समाज की दिलायी शपथ

कार्यक्रम में सीएचओ ने सभी गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व एवं अंधविश्वास मुक्त समाज की शपथ दिलायी.


प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >