लाइसेंसिंग स्कीम के तहत होगा आवास आवंटन

बोकारो :बीएसएल, बीपीएससीएल व बोकारो स्थित सेल की अन्य इकाइयों के पूर्व कर्मचारी, जो कंपनी की सेवा से 30-09-2019 या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हों अथवा उनके पति/पत्नी को अब वैसे इ/एफ/इएफ प्रकार के आवास लाइसेंस योजना-2019 के तहत दिये जायेंगे, जो ऐसे पूर्व कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के दौरान बीएसएल की ओर से […]

By Prabhat Khabar Print Desk | October 18, 2019 3:21 AM
बोकारो :बीएसएल, बीपीएससीएल व बोकारो स्थित सेल की अन्य इकाइयों के पूर्व कर्मचारी, जो कंपनी की सेवा से 30-09-2019 या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हों अथवा उनके पति/पत्नी को अब वैसे इ/एफ/इएफ प्रकार के आवास लाइसेंस योजना-2019 के तहत दिये जायेंगे, जो ऐसे पूर्व कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के दौरान बीएसएल की ओर से आधिकारिक तौर पर आवंटित की गयी हो. कंपनी से सेवानिवृत्त होने के बाद आवास अभी भी उनके दखल में है. इससे संबंधित सर्कुलर बीएसएल प्रबंधन ने गुरुवार को जारी किया.
आवास लाइसेंस योजना-2019 के तहत जनवृत-1, जनवृत-2, जनवृत-3, जनवृत-4, जनवृत-5, जनवृत-6, जनवृत-8, जनवृत-9, जनवृत-11, जनवृत-12 तथा कैंप-2 के इ/एफ/इएफ प्रकार के आवास लाइसेन्स के तहत दिये जायेंगे.
इस योजना के तहत लाइसेंस पर आवास आवंटन के लिए फॉर्म 21 अक्टूबर से स्टेट बैंक कलेक्ट पर ऑन-लाइन उपलब्ध होगी. फॉर्म ऑन-लाइन जमा करनी होगी. अंतिम तिथि 15 नवंबर तय की गयी है. बीएसएल से रिटायर सैकड़ों कर्मी इस योजना की डिमांड लंबे अरसे से कर रहे थे.
आवेदक को एक ही आवास आवंटित होगा : आवेदन की प्रिंटेड प्रति नगर सेवा भवन के मेन गेट पर स्थित काउंटर में 15 नवम्बर तक जमा की जा सकती है. इस योजना के तहत आवेदक को एक ही आवास आवंटित होगा. इस योजना का लाभ वैसे कर्मी को नहीं मिलेगा, जिन्होंने कंपनी आवास पूर्व में भी लाइसेंस या लीज पर लिया हो अथवा जिन्होंने पूर्व में कंपनी आवास लाइसेंस या लीज पर लेने के बाद खाली कर दिया हो. आवास लाइसेन्स योजना की अन्य शर्तों से जुड़ी वस्तिृत जानकारी के लिए इससे संबंधित सर्कुलर देखी जा सकती है.

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