70 वर्ष तक के रिटायर्ड भी बन सकेंगे अधिकारी

बोकारो : बोकारो इस्पात प्रबंधन ने रिटायर्ड अधिकारी के दोबारा मनोनयन का आदेश जारी किया है. 70 वर्ष तक के रिटायर्ड अधिकारी जांच अधिकारी बन सकेंगे. मनोनयन के लिए आवेदक को पूर्व कार्यकाल में कम से कम दो विभागीय जांच टीम का हिस्सेदार रहना जरूरी है. साथ ही डीजीएम पद के नीचे से सेवानिवृत्त होने […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 16, 2019 2:14 AM

बोकारो : बोकारो इस्पात प्रबंधन ने रिटायर्ड अधिकारी के दोबारा मनोनयन का आदेश जारी किया है. 70 वर्ष तक के रिटायर्ड अधिकारी जांच अधिकारी बन सकेंगे. मनोनयन के लिए आवेदक को पूर्व कार्यकाल में कम से कम दो विभागीय जांच टीम का हिस्सेदार रहना जरूरी है. साथ ही डीजीएम पद के नीचे से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी भी मनोनयन के लिए आवेदन जमा नहीं कर सकते हैं. इस संबंध में बीएसएल प्रबंधन ने सर्कुलर जारी कर दिया है.

इतना मिलेगा मानदेय : जांच अधिकारी को जांच व गवाह की संख्या के आधार पर मानदेय मिलेगा. मसलन, ई 07-08 रैंक के अधिकारी किसी केस की जांच करते हैं और गवाह की संख्या 10 से अधिक होती है, तो प्रति केस 40 हजार रुपया देय होगा. वहीं, इ 09 व अधिक के अधिकारी के लिए यह रकम बढ़कर 60 हजार रुपया हो जायेगी. जांच अधिकारी यदि केस की जांच के लिए बाहर जाता है, तो प्रति केस 10 हजार रुपया दिया जायेगा.
ऐसे ही इ 07-08 के अधिकारी किसी जांच में लगे हैं और गवाह की संख्या 06 से 10 होती है, तो प्रति केस 30 हजार रुपया मिलेगा. वहीं इ 09 व अधिक रैंक के अधिकारी को इसी तरह की जांच के लिए प्रति केस 50 हजार रुपया मिलेगा. छह गवाह से कम होने पर इ 07-08 के अधिकारी को 20 हजार रुपया व इ-09 व अधिक के अधिकारी को 40 हजार रुपया प्रति केस मिलेगा.

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