बोकारो : स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 65 वर्षीय वृद्ध होपन मांझी को गुरुवार को दोषी करार दिया है. होपन मांझी कसमार का रहने वाला है. न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या-07/16 व कसमार थाना कांड संख्या-60/15 के तहत चल रहा है.
सजा के बिंदु पर आगामी 18 अगस्त को सजा सुनायी जायेगी. सरकार की तरफ से इस मामले में अपर लोक अभियोजक एसके झा ने अदालत में पीड़िता का पक्ष रखा. होपन मांझी बालिका की रिश्तेदार है. घटना की प्राथमिकी बालिका के बयान पर दर्ज की गयी है. रिश्तेदार होने का फायदा उठाकर होपन मांझी दो-तीन वर्षों से लगातार बालिका के साथ दुष्कर्म कर रहा था. दुष्कर्म के कारण बालिका को दो बच्ची हुई. एक बच्ची को होपन मांझी ने बेच दिया था. दूसरी बच्ची होने के बाद दुष्कर्म की शिकार पीड़िता ने यह मामला स्थानीय थाना में दर्ज कराया था.
