दो दारोगा का वेतन और एक की पेंशन रोकने का आदेश

बोकारो. स्थानीय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार ने मंगलवार को तीन-तीन अलग-अलग मामलों में न्यायालय में गवाही नहीं देने पर दो दारोगा का वेतन रोकने व एक सेवानिवृत्त दारोगा की पेंशन रोकने का आदेश दिया है़ आदेश पर अमल करने का निर्देश संबंधित जिला के एसपी को दिया गया है़. […]

बोकारो. स्थानीय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार ने मंगलवार को तीन-तीन अलग-अलग मामलों में न्यायालय में गवाही नहीं देने पर दो दारोगा का वेतन रोकने व एक सेवानिवृत्त दारोगा की पेंशन रोकने का आदेश दिया है़ आदेश पर अमल करने का निर्देश संबंधित जिला के एसपी को दिया गया है़.

न्यायाधीश ने रांची साइबर क्राइम शाखा में पदस्थापित दारोगा राजीव रंजन व सीआइडी रांची में पदस्थापित दारोगा दिनेश प्रसाद का वेतन रोकने और सेवानिवृत्त दारोगा नरेश प्रसाद की पेंशन रोकने का आदेश दिया है़ तीनों दारोगा बार-बार गवाही व सम्मन का नोटिस भेजने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए.

केस के आइओ की गवाही नहीं होने के कारण न्यायालय में तीन मामले काफी दिनों से लंबित है़ हरला थाना का कांड संख्या 65/15 दुष्कर्म व जालसाजी का मामला है़ इस केस के आइओ दारोगा राजीव रंजन है़ बालीडीह थाना कांड संख्या 257/15 का मामला हत्या का है़ इस केस के आइओ दारोगा दिनेश प्रसाद है़ं चंदनकियारी थाना कांड संख्या 140/14 हत्या का मामला है़ इस मामले के आइओ (वर्तमान में सेवानिवृत्त दारोगा) नरेश प्रसाद है़ं.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >