दहेज हत्या में सास-ननद को 10 साल की हुई सजा

जमशेदपुर : आजादनगर ईदगाह मैदान रोड नंबर- 11 निवासी सुबी खानम की हत्या मामले में सास शपथ बेगम और ननद गजाला फरहद को जिला जज 10 की कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा और 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. मामला 17 अप्रैल 2012 का है. कोर्ट ने मृतका के पति एहतेशामुद्दीन को […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 16, 2019 2:25 AM

जमशेदपुर : आजादनगर ईदगाह मैदान रोड नंबर- 11 निवासी सुबी खानम की हत्या मामले में सास शपथ बेगम और ननद गजाला फरहद को जिला जज 10 की कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा और 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. मामला 17 अप्रैल 2012 का है. कोर्ट ने मृतका के पति एहतेशामुद्दीन को साक्ष्य के अभाव में नौ अप्रैल को बरी कर दिया था.

सुनवाई के दौरान आठ लोगों की कोर्ट में गवाही करायी गयी. कोर्ट ने धारा 306 में 10 साल व 60 हजार रुपये जुर्माना व धारा 498 में 3 साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. दोनों सजा साथ- साथ चलेगी. जुर्माने की रकम पीड़िता की मां को सौंपने का आदेश कोर्ट ने दिया है.

घटना के बारे में बताया जाता है कि 14 अक्तूबर 2009 को सुबी खानम की शादी एहतेशामुद्दीन के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही ससुराल वाले तीन लाख रुपये की मांग कर रहे थे. रुपये नहीं देने पर मारपीट करते थे और जान से मार देने की भी धमकी देते थे. ससुराल के लोगों की प्रताड़ना से तंग आ कर सुबी ने आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में मृतका की बड़ी बहन फरीद खान ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का एक मामला दर्ज कराया था. आरोप लगाया गया था कि उसकी बहन की हत्या करके शव को फंदे से लटकाया गया था. घटना के वक्त मृतका गर्भवती भी थी.

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