नुरुल के हत्यारे को उम्रकैद की सजा

जमशेदपुर : जिला जज नौ की अदालत ने जवाहरनगर रोड नंबर 14 में रहने वाले नुरुल शरीफ की हत्या करने के आरोप में कबीर कॉलोनी निवासी आफताब आलम को उम्रकैद समेत एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. मामले में कुल नौ लोगों की गवाही हुई.इस संबंध में साजिया परवीन के बयान पर तलाकशुदा […]

जमशेदपुर : जिला जज नौ की अदालत ने जवाहरनगर रोड नंबर 14 में रहने वाले नुरुल शरीफ की हत्या करने के आरोप में कबीर कॉलोनी निवासी आफताब आलम को उम्रकैद समेत एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. मामले में कुल नौ लोगों की गवाही हुई.इस संबंध में साजिया परवीन के बयान पर तलाकशुदा पति आफताब आलम के खिलाफ 22 जनवरी 2016 को मामला दर्ज कराया था.
अदालत ने धारा 341 में एक माह, 323 में एक माह, 324 में तीन वर्ष, 307 में 10 वर्ष कैद समेत 50 हजार रुपये जुर्माना (राशि नहीं देने पर छह माह कैद), 504 में दो वर्ष तथा 302 में आजीवन कारावास समेत 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.
क्या था मामला : दर्ज मामले में साजिया परवीन ने पुलिस को बताया था कि वर्ष 13 में उसकी शादी आफताब आलम के साथ हुई थी.
उसे एक बेटा भी है. अप्रैल 15 को दोनों के बीच तलाक हो गया. इसके बाद साजिया बच्चे के साथ मायके अपनी बड़ी बहन नादिया परवीन, भाई सलमान खान और पिता नुरुल शरीफ के साथ रहने लगी. साजिया प्राइवेट में एमजीएम अस्पताल में काम कर जीवन गुजारने लगी. 22 जनवरी 2016 को सुबह साढ़े आठ बजे वह काम पर चली गयी.
इस बीच फोन आया कि उसके तलाकशुदा पति ने घर में घुसकर पिता नुरुल शरीफ पर चाकू से हमला किया है. बीच बचाव में उसकी बहन व भाई भी घायल हो गये. तीनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान नुरुल की मौत हो गयी थी.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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