छह अभियुक्तों को पांच-पांच साल कैद

रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने अलकतरा घोटाले में दोषी पाते हुए छह अभियुक्तों को पांच साल जेल की सजा सुनायी है. इनमें एक अभियुक्त मो इशाक (पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पथ प्रमंडल, हजारीबाग) पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. शेष पांच अभियुक्त विनय कुमार सिन्हा (ट्रांसपोर्टर), आशीष […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 20, 2018 3:56 AM

रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने अलकतरा घोटाले में दोषी पाते हुए छह अभियुक्तों को पांच साल जेल की सजा सुनायी है. इनमें एक अभियुक्त मो इशाक (पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पथ प्रमंडल, हजारीबाग) पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. शेष पांच अभियुक्त विनय कुमार सिन्हा (ट्रांसपोर्टर), आशीष मैत्री, आरएस मंडल, रंजन प्रधान (तीनों ट्रांसपोर्टर के प्रतिनिधि) अौर कोलकाता के व्यवसायी अशोक अग्रवाल पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला एग्जीक्यूटिव आसीडी रोड डिवीजन हजारीबाग से जुड़ा है. घोटाला 1992 से 1994 के बीच हुआ था. कोलकाता स्थित एचपीसीएल हल्दिया से आरसीडी रोड डिवीजन हजारीबाग में अलकतरा भेजा जाना था. लेकिन अभियुक्तों ने साजिश कर हजारों मीट्रिक टन अलकतरा मेसर्स विनय कुमार सिन्हा की कंपनी को बेचा अौर इसके एवज में 63 लाख रुपये प्राप्त किया. मामले में सीबीआइ ने वर्ष 1997 में मामला दर्ज किया था.

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