जमीन कारोबारी दानिश हत्याकांड में डाबर समेत अन्य दोषी करार, सजा पांच को

मानगो नूर कॉलोनी निवासी व जमीन कारोबारी सबाऊल हक उर्फ मो. दानिश की हत्या के मामले में शनिवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र ने शहनवाज खान उर्फ डाबर समेत सरफराज आलम उर्फ छोटू,मो. सलीम उर्फ गुड्डू, मकसूद आलम उर्फ काला मकसूद और शेख फैयाज को दोषी करार दिया

– पेशी के बाद डाबर को भेजा गया जेल,फैयाज,सरफराज, सलीम और काला मकसूद की ऑन लाइन हुई पेशी

Jamshedpur murder case judgement: Mango नूर कॉलोनी निवासी व जमीन कारोबारी सबाऊल हक उर्फ मो. दानिश की murder के मामले में शनिवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र ने शहनवाज खान उर्फ डाबर समेत सरफराज आलम उर्फ छोटू,मो. सलीम उर्फ गुड्डू, मकसूद आलम उर्फ काला मकसूद और शेख फैयाज को दोषी करार दिया. कोर्ट ने सजा के बिंदु पर पांच जून को फैसला (judgement)सुनाया जायेगा. शनिवार को सुनवाई के दौरान साजिशकर्ता जमीन कारोबारी शहनवाज खान उर्फ डाबर कोर्ट में सशरीर पेश हुआ था. जबकि अन्य आरोपी video conferencing से पेश हुए. कोर्ट द्वारा दोषी करार दिये जाने के बाद शहनवाज खान उर्फ डाबर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक सुनील चंद्र श्रीवास्तव ने कोर्ट में पैरवी की. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंभू दयाल, आनंद झा और डी सतीश कुमार पैरवी कर रहे थे. ,

यह है मामला :
घटना 29 December 2020 की है. मालूम हो कि मानगो नूर कॉलोनी निवासी व जमीन कारोबारी 29 दिसंबर 2020 को स्कूटी से नमाज पढ़ने गये थे. आजादनगर रोड नंबर 13 में स्कूटी सवार तीन बदमाशों ने गोली मारकर सबाउल हक उर्फ मो. दानिश की Murder कर दी थी. मो. दानिश और डाबर के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. वारदात के बाद से डाबर को छोड़ कर सभी आरोपी jail में है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: Nikhil Sinha

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >