Delhi High Court: हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, गिरफ्तारी के खिलाफ 3 अप्रैल को सुनवाई

Delhi High Court: दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनकी अंतरिम रिहाई की मांग को खारिज कर दिया है.

By Pritish Sahay | March 27, 2024 9:07 PM

Delhi High Court: सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनकी अंतरिम रिहाई की मांग को खारिज कर दिया है. हालांकि इस दौरान कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी से जवाब तलब किया है. साथ ही कोर्ट ने ईडी को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है. कोर्ट अब इस मामले में कोर्ट 3 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा. 

2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का आदेश, तीन को होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा हैं. ईडी को दो अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का कोर्ट ने आदेश दिया है. इसके अलावा कोर्ट में केजरीवाल के वकीलों ने मामले की तत्काल सुनवाई की अपील की थी. जिसका ईडी ने विरोध किया. अब इस 3 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी.

ईडी ने पूछताछ के बाद किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि इससे पहले ईडी दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को लगातार समन भेज रही थी. लेकिन, ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल एक बार भी पूछताछ में शामिल नहीं हुए. ईडी ने इसके खिलाफ कोर्ट में मामला भी दर्ज किया. हालांकि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल से ईडी ने करीब दो घंटे की पूछताछ की. पूछताछ के बाद ईडी ने केजरीवाल को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया. जहां दिल्ली शराब घोटाले मामले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया.

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