हत्या मामले में पति को उम्रकैद

हाजीपुर : चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश भोलानाथ तिवारी ने मंगलवार को पत्नी की जला कर हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही मृतका के पति के सहयोगी को तीन साल की सजा सुनायी गयी. अदालत ने भादवि की घारा 302 और 201 के तहत दोनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी […]

हाजीपुर : चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश भोलानाथ तिवारी ने मंगलवार को पत्नी की जला कर हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही मृतका के पति के सहयोगी को तीन साल की सजा सुनायी गयी. अदालत ने भादवि की घारा 302 और 201 के तहत दोनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी पाया था. मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मृतका आवेदा खातून के पति मो. साबिर को उम्रकैद और उसके सहयोगी मो. हारुण को तीन वर्ष कैद की सजा सुनायी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार ने बहस की.

मालूम हो कि लालगंज थाने के कुअरिया गांव निवासी मो. साबिर ने अपनी पत्नी आवेदा खातून की हत्या 31 मई, 2014 को केरोसिन छिड़क कर जला कर कर दी थी. साक्ष्य छुपाने के लिए साबिर ने अपने साथी मो. हारुण के सहयोग से शव को बोरे में बंद कर वैशाली थाना क्षेत्र के मदरना लहेरिया टोला स्थित नहर पुल के पास फेंक दिया था. मृतका के पिता वैशाली थाना क्षेत्र के कमतौलिया निवासी बहीबुल हक की सूचना पर पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया था. पति की निशानदेही पर घटना की अगली सुबह पुलिस ने मृतका की लाश नहर पुल के समीप से बरामद की थी.

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