Ration Card KYC: कटैया-निर्मली सुपौल में अगर आपने नया राशनकार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया है या पुराने राशनकार्ड में किसी सदस्य का नाम जोड़ने का आवेदन दिया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. अब सिर्फ आवेदन करने से राशनकार्ड जारी नहीं होगा. आवेदन की ऑनलाइन इंट्री होने के बाद निर्धारित समय के भीतर KYC की प्रक्रिया पूरी करना भी अनिवार्य कर दिया गया है. KYC नहीं कराने पर राशनकार्ड जारी नहीं होने के साथ आवेदन की इंट्री निरस्त होने की स्थिति भी बन सकती है.
प्रखंड मुख्यालय स्थित टीसीपी भवन में सोमवार को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अरविन्द कुमार की अध्यक्षता में जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं की बैठक हुई. बैठक में प्रखंड क्षेत्र के सभी जनवितरण प्रणाली विक्रेता मौजूद रहे. राशनकार्ड से जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान लाभुकों के KYC को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए.
तीन दिन के अंदर कराना होगा KYC
बैठक में बीएसओ अरविन्द कुमार ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने नया राशनकार्ड बनवाने या पुराने राशनकार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है और उनके आवेदन की ऑनलाइन इंट्री हो चुकी है, उनके फॉर्म संबंधित जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं को उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
अब ऐसे सभी लाभुकों को तीन दिनों के अंदर KYC की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. निर्धारित समय में KYC नहीं कराने पर संबंधित लाभुक का राशनकार्ड जारी नहीं किया जाएगा. पुराने राशनकार्ड में नाम जोड़ने वाले आवेदकों पर भी यही नियम लागू होगा.
इस निर्देश के बाद उन परिवारों के लिए सतर्क होने की जरूरत है, जिन्होंने राशनकार्ड के लिए आवेदन तो कर दिया है, लेकिन अभी तक KYC नहीं कराया है. आवेदन की ऑनलाइन इंट्री हो चुकी है तो अब KYC में देरी करना भारी पड़ सकता है.
घर बैठे भी कर सकते हैं KYC
लाभुकों के लिए राहत की बात यह है कि KYC कराने के लिए हर बार जनवितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाना जरूरी नहीं है. बीएसओ अरविन्द कुमार के अनुसार लाभुक KYC Faceial App के माध्यम से स्वयं भी KYC कर सकते हैं.
हालांकि, जिन लाभुकों को ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी हो रही है, वे अपने नजदीकी जनवितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर KYC करा सकते हैं. विभाग की ओर से संबंधित डीलरों को आवेदकों की जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है, ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके.
KYC नहीं हुआ तो क्या होगा?
राशनकार्ड के लिए आवेदन करने वाले लाभुकों को इस बार सिर्फ आवेदन की स्थिति देखकर निश्चिंत नहीं होना चाहिए. ऑनलाइन इंट्री के बाद KYC पूरा होना जरूरी है. अगर निर्धारित तीन दिनों में KYC नहीं कराया गया तो संबंधित आवेदन पर कार्रवाई रुक सकती है और राशनकार्ड जारी नहीं किया जाएगा.
बीएसओ ने यह भी स्पष्ट किया कि KYC नहीं कराने वाले लाभुकों के राशनकार्ड से संबंधित आवेदन में परेशानी हो सकती है. नियमानुसार कार्ड की इंट्री निरस्त होने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है.
यानी जिन लोगों ने नया राशनकार्ड बनवाने या परिवार के किसी सदस्य का नाम पुराने कार्ड में जोड़ने के लिए आवेदन किया है, उन्हें अब आवेदन के बाद KYC की प्रक्रिया को प्राथमिकता देनी होगी.
डीलरों को पीएम सूर्य घर योजना का भी निर्देश
बैठक में राशनकार्ड और KYC के अलावा पीएम सूर्य घर योजना को लेकर भी निर्देश दिया गया. बीएसओ अरविन्द कुमार ने सभी जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं को सोलर ऊर्जा लगाने के लिए आवेदन करने को कहा.
बैठक में डीलर संघ के सचिव प्रमोद कुमार मंडल के अलावा सीताराम पासवान, मिथिलेश कुमार, उमेश कुमार, अमरनाथ कुमार, नीतीश कुमार, मनबोध पासवान, रंजीत कुमार, राजीव कुमार, ब्रजेश कुमार, ललित पासवान, जिनेश्वर कुमार और रोशन कुमार सहित प्रखंड क्षेत्र के सभी जनवितरण प्रणाली विक्रेता मौजूद थे.
Ration Card KYC: अभी क्या करें?
नया राशनकार्ड बनवाने या पुराने राशनकार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर चुके लाभुकों को सबसे पहले यह पता करना चाहिए कि उनके आवेदन की ऑनलाइन इंट्री हो चुकी है या नहीं. अगर इंट्री हो गई है, तो तीन दिनों के भीतर KYC पूरा करना होगा.
लाभुक नजदीकी जनवितरण प्रणाली विक्रेता से संपर्क कर सकते हैं या KYC Faceial App के माध्यम से स्वयं प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. समयसीमा को देखते हुए KYC को टालना आवेदन के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है.
