राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने की तैयारी तेज

शनिवार को सुपौल न्याय मंडल परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई

– सुपौल में 3050 मामलों की पहचान सुपौल. जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल द्वारा आगामी नौ मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं. इसी क्रम में शनिवार को सुपौल न्याय मंडल परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्राधिकार के सचिव मो अफजल आलम ने की. यह बैठक प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंत सिंह के दिशा-निर्देश पर आयोजित की गई. बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का निशुल्क और सुलह के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करना था. इस दौरान सुपौल न्याय मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों के कार्यालय सहायकों एवं पारा विधिक स्वयंसेवकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तथा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के कार्यालय सहायकों के साथ-साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पीएलवी भी मौजूद रहे. सभी न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक विभिन्न श्रेणियों के लगभग 3050 सुलहनीय मामलों की पहचान की जा चुकी है. इन मामलों में आपराधिक सुलहनीय प्रकरण, बिजली विभाग से जुड़े विवाद, चेक बाउंस के मामले व अन्य प्रकार के समझौता योग्य मामले शामिल हैं. अधिकारियों ने बताया कि इन सभी मामलों में संबंधित पक्षकारों को नोटिस भी भेजे जा चुके हैं, ताकि वे निर्धारित तिथि को लोक अदालत में उपस्थित होकर आपसी सहमति से विवाद का समाधान कर सकें. बैठक के दौरान यह भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि नोटिस की समय पर तामिली कराई जाए, जिससे अधिक से अधिक पक्षकार लोक अदालत में भाग ले सकें. प्राधिकार के सचिव मो अफजल आलम ने सभी कार्यालय सहायकों और पीएलवी को निर्देशित किया कि वे और अधिक सुलहनीय मामलों की पहचान करें तथा लोगों को लोक अदालत के लाभ के बारे में जागरूक करें. उन्होंने कहा कि लोक अदालत एक सशक्त माध्यम है, जिसके जरिए बिना किसी शुल्क के त्वरित न्याय प्राप्त किया जा सकता है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निस्तारण से न केवल न्यायालयों का बोझ कम होगा, बल्कि आम लोगों को भी लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों से राहत मिलेगी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने सभी पक्षकारों से अपील की है कि वे 09 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने मामलों का आपसी सहमति से समाधान कराएं और इस पहल को सफल बनाएं.

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