होटल से बाल श्रमिक मुक्त, संचालक पर प्राथमिकी दर्ज

जिला स्तरीय धावा दल ने संध्या के समय विभिन्न होटलों और प्रतिष्ठानों में सघन निरीक्षण अभियान चलाया

राघोपुर. थाना क्षेत्र में बाल श्रम के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए को बड़ी कार्रवाई की. जिला स्तरीय धावा दल ने संध्या के समय विभिन्न होटलों और प्रतिष्ठानों में सघन निरीक्षण अभियान चलाया, जिसके दौरान नगर पंचायत सिमराही स्थित एक होटल से बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया. निरीक्षण के क्रम में टीम सिमराही बाजार स्थित लक्की रायजी होटल पहुंची. जहां एक बाल श्रमिक को कार्य करते पाया गया. पूछताछ और जांच के दौरान उसकी उम्र कम होने की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर उसे बाल श्रमिक की श्रेणी में पाया गया. इसके बाद टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्चे को वहां से मुक्त कराया. अधिकारियों ने बताया कि जांच में यह स्पष्ट हुआ कि होटल संचालक द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित 2016) का उल्लंघन किया गया है. यह एक गंभीर और संज्ञेय अपराध है, जिसके तहत सख्त कार्रवाई की जाती है. मुक्त कराए गए बालक को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सुपौल स्थित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है. जहां उसके पुनर्वास के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि बच्चे को शिक्षा और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जाएगी. होटल संचालक अमरदीप राय के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बाल श्रम को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस तरह के मामलों में दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. संयुक्त अभियान में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राघोपुर, प्रतापगंज, पिपरा एवं बसंतपुर के अधिकारी शामिल थे. साथ ही राघोपुर थाना की पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद रही. प्रशासन ने सभी प्रतिष्ठान संचालकों को सख्त चेतावनी दी है कि वे बाल श्रम कानून का पालन करें. अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस अभियान से क्षेत्र में बाल श्रम के खिलाफ सख्त संदेश गया है.

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