Siwan News: सीवान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी बीईओ को 24 घंटे के भीतर विद्यालयों एवं शिक्षकों से संबंधित विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराने का कड़ा निर्देश दिया है. यह आपातकालीन आदेश शिक्षा विभाग की हालिया अधिसूचना के आलोक में जारी किया गया है. इसके तहत राज्य के प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी कोटि के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण (तबादला) एवं पदस्थापन के लिए नई पारदर्शी नियमावली लागू की गई है.
ऑनलाइन पोर्टल से होगा तबादला
आधिकारिक पत्र के अनुसार, विभाग द्वारा अधिसूचित ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल के माध्यम से ही शिक्षक प्रोफाइल का अद्यतन (अपडेशन), कोटिवार रिक्त पदों का प्रकाशन, स्थानांतरण आवेदन पत्र, इच्छित विकल्प चयन, पारस्परिक स्थानांतरण (म्यूचुअल ट्रांसफर) की सहमति, शिकायत एवं अपील की विधिक प्रक्रिया तथा अंतिम स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे. इन सभी तकनीकी प्रक्रियाओं के सफल और त्रुटिरहित संचालन के लिए जिले के सभी विद्यालयों और संबंधित शिक्षकों की अद्यतन विवरणी अत्यंत आवश्यक है.
डाटा संकलन के लिए प्रारूप
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के विद्यालयों से निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी तत्काल संकलित करें. इस कार्य को सुगम बनाने के लिए पत्र के साथ निर्धारित डिजिटल प्रारूप की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी भी बीईओ कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है, ताकि विवरणी समेकित रूप से तैयार करने में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई न हो.
समय सीमा का होगा अनुपालन
जारी निर्देश में यह पूरी तरह स्पष्ट किया गया है कि सभी बीईओ निर्धारित प्रपत्र में विद्यालयों एवं शिक्षकों की शत-प्रतिशत सटीक जानकारी 24 घंटे के भीतर हर हाल में जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. समय सीमा का कड़ाई से पालन करते हुए सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि शिक्षक स्थानांतरण एवं पदस्थापन की ऑनलाइन प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारणी पर सुचारु रूप से पूरी की जा सके.
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