Bihar PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास प्लस-2024 की प्रारूप प्रतीक्षा सूची के अनुमोदन को लेकर दरौंदा प्रखंड की सभी 17 पंचायतों में 25, 26 एवं 27 सितंबर को ग्राम सभा आयोजित की जायेगी. ग्राम सभा में सूची में शामिल परिवारों की पात्रता की जांच की जायेगी और आपत्तियों के निस्तारण के बाद सूची का अनुमोदन किया जायेगा.
पंचायत सचिव और आवास सहायकों को तैयारी पूरी करने का निर्देश
ग्राम सभा को लेकर बीडीओ ने सभी पंचायत सचिवों एवं ग्रामीण आवास सहायकों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया है. जिला स्तर से अनुमोदन के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य एवं अल्पसंख्यक श्रेणी के लाभुकों की सिस्टम जनरेटेड प्रारूप प्रतीक्षा सूची तैयार की गयी है.
भौतिक और दस्तावेजी सत्यापन से तय होगी पात्रता
ग्राम सभा के दौरान प्रारूप सूची में शामिल परिवारों की पात्रता का भौतिक एवं दस्तावेजी स्तर पर सत्यापन किया जायेगा. इस दौरान आवास योजना के निर्धारित मानकों के आधार पर परिवारों की स्थिति की जांच होगी. पात्रता नहीं रखने वाले परिवारों को सूची से बाहर किया जायेगा.
पक्का मकान और वाहन रखने वालों की होगी जांच
जांच के दौरान ऐसे परिवारों को अपात्र माना जायेगा, जिनके पास पक्की छत या दीवार वाला मकान अथवा दो या उससे अधिक कमरों का मकान है. इसके अलावा मोटरयुक्त तिपहिया या चौपहिया वाहन और मशीनी कृषि उपकरण रखने वाले परिवारों की भी पात्रता की जांच होगी.
सरकारी नौकरी और आय की भी होगी पड़ताल
ग्राम सभा में उन परिवारों की भी जांच की जायेगी, जिनमें कोई सरकारी कर्मचारी है. इसके अलावा 15 हजार रुपये से अधिक मासिक आय वाले, आयकर या व्यवसाय कर का भुगतान करने वाले परिवारों की पात्रता भी जांची जायेगी. निर्धारित सीमा से अधिक भूमि रखने वाले परिवारों को भी योजना के लिए अपात्र माना जा सकता है.
50 हजार या अधिक ऋण सीमा वाले केसीसी की भी जांच
50 हजार रुपये या उससे अधिक ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले परिवारों की भी पात्रता की जांच की जायेगी. सत्यापन के दौरान दस्तावेजों और मौके की स्थिति का मिलान किया जायेगा.
आपत्तियों के बाद तैयार होगी अंतिम सूची
ग्राम सभा में प्रारूप प्रतीक्षा सूची को सार्वजनिक कर आपत्तियां ली जायेंगी. आपत्तियों और पात्रता की जांच के बाद अनुमोदित सूची तैयार की जायेगी. इसके बाद अंतिम सूची पर संबंधित मुखिया, पंचायत सचिव एवं ग्रामीण आवास सहायक के हस्ताक्षर और मुहर लगायी जायेगी.
