सीवान में महावीरी जुलूस पर पुलिस की कार्रवाई, 40 नामजद और 60 अज्ञात पर FIR; हाथी-डीजे को लेकर मचा बवाल

आंदर में महावीरी जुलूस में हाथी और डीजे के इस्तेमाल पर प्रशासन सख्त। 40 नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, पुलिस कर रही है कानूनी कार्रवाई।

Siwan Mahaviri Juloos : आंदर थाना क्षेत्र में महावीरी जुलूस के दौरान प्रशासनिक आदेश और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. दो अलग-अलग अखाड़ा समितियों के लाइसेंसधारियों, आयोजकों और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. दोनों मामलों में कुल 40 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि करीब 60 अज्ञात लोगों को भी आरोपित बनाया गया है.

घेराई में प्रतिबंध के बावजूद जुलूस में शामिल किया हाथी

पहला मामला घेराई गांव स्थित महावीरी जुलूस अखाड़ा नंबर-01 से जुड़ा है. पुलिस के अनुसार सोमवार को आयोजित जुलूस के दौरान प्रशासनिक निर्देश और लाइसेंस की शर्तों के विपरीत हाथी का इस्तेमाल किया गया. भारी भीड़ के बीच हाथी के उत्तेजित होने से विधि-व्यवस्था बिगड़ने और किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई थी.

बार-बार समझाने के बाद भी नहीं माने आयोजक

थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि संभावित खतरे को देखते हुए लाइसेंसधारी और जुलूस में शामिल लोगों को कई बार हाथी का इस्तेमाल नहीं करने तथा प्रशासनिक आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया था. इसके बावजूद संबंधित लोगों ने कथित तौर पर आदेश और लाइसेंस की शर्तों की अनदेखी की.

लाइसेंसधारी समेत 11 लोग नामजद

इस मामले में लाइसेंसधारी हीरा द्विवेदी समेत 11 लोगों को नामजद किया गया है. वहीं 10 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पुलिस ने मामले में सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है.

आंदर बाजार में प्रतिबंध के बावजूद बजा तेज आवाज में डीजे

दूसरा मामला आंदर बाजार स्थित अखाड़ा नंबर-02 और महावीरी जुलूस अखाड़ा नंबर-01, सब्जी मंडी से संबंधित है. पुलिस के अनुसार प्रशासन की ओर से डीजे के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था. इसके बावजूद तेज आवाज में डीजे बजाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप है.

डीजे बंद करने के निर्देश की भी अनदेखी का आरोप

थानाध्यक्ष ने बताया कि अखाड़ा के लाइसेंसधारियों और आयोजकों को डीजे बंद करने का निर्देश दिया गया था. इसके बावजूद संबंधित लोगों ने प्रशासनिक आदेश का पालन नहीं किया. पुलिस का कहना है कि तेज आवाज में डीजे बजने से विधि-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो गयी थी.

दूसरे मामले में 28 नामजद, 40 अज्ञात आरोपित

दूसरे मामले में 28 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि आयोजकों और संचालकों समेत 30 से 40 अज्ञात लोगों को भी आरोपित बनाया गया है. पुलिस ने दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि दोनों मामलों में सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पुलिस आरोपितों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई कर रही है. प्रशासनिक आदेश और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी.

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By चंद्र प्रकाश दूबे

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