निजी एंबुलेंस के लिए तय किया गया किराया

जिले में निजी एंबुलेंस सेवा प्रदाताओं द्वारा मरीजों और उनके परिजनों से अत्यधिक और मनमाने ढंग से शुल्क वसूलने की शिकायतों के बाद जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने सख्त कदम उठाया है. आम जनता की सुविधा और शोषण रोकने के लिए जिला प्रशासन ने विभिन्न प्रकार की निजी एंबुलेंस के लिए अधिकतम शुल्क सीमा निर्धारित कर दी है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

प्रतिनिधि,सीवान.जिले में निजी एंबुलेंस सेवा प्रदाताओं द्वारा मरीजों और उनके परिजनों से अत्यधिक और मनमाने ढंग से शुल्क वसूलने की शिकायतों के बाद जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने सख्त कदम उठाया है. आम जनता की सुविधा और शोषण रोकने के लिए जिला प्रशासन ने विभिन्न प्रकार की निजी एंबुलेंस के लिए अधिकतम शुल्क सीमा निर्धारित कर दी है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. जिला पदाधिकारी ने बताया कि विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर पता चला कि आपातकालीन स्थितियों में निजी अस्पतालों से जुड़ी या स्वतंत्र एम्बुलेंस सेवाएं मरीजों से असंगत और बहुत अधिक शुल्क वसूल रही थीं. इससे आम नागरिकों में आक्रोश बढ़ रहा था. जिलास्तर पर गठित समिति द्वारा किया गया भाड़े का निर्धारण भाड़े निर्धारण के लिए जिला स्तर पर एक समिति गठित की गई, जिसमें सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, डीपीएम जिला स्वास्थ्य समिति और एम्बुलेंस चालक एवं सेवा प्रदाता शामिल थे.समिति ने लागत, ईंधन व्यय, वाहन रखरखाव और जनहित को ध्यान में रखकर युक्तिसंगत शुल्क सीमा तय की. निर्धारित अधिकतम शुल्क सीमा इस प्रकार है: इको/ओमनी के लिए नगर परिषद सीवान क्षेत्र में 700 रुपये. 25 किमी तक आने-जाने सहित 1000 रुपये. 50 किमी तक 1700 रुपये. 50 किमी से अधिक पर प्रथम 50 किमी के लिए 1700 रुपये शेष दूरी के लिए 18 रुपये प्रति किमी. लंबी दूरी पर अतिरिक्त चालक और दिनों के लिए अलग से प्रावधान. बोलेरो/सुमो/मार्शल : नगर क्षेत्र में 800 रुपये. 25 किमी तक 1100 रुपये.50 किमी तक 2100 रुपये। शेष दूरी के लिए 18 रुपये प्रति किमी अतिरिक्त प्रावधान. मैक्सी/सीटी राइड/विंगर/ट्रेवलर (14-22 सीटर) : नगर क्षेत्र में 1000 रुपये. 25 किमी तक 1500 रुपये. 50 किमी तक 2500 रुपये. शेष के लिए 25 रुपये प्रति किमी लंबी यात्रा पर अतिरिक्त दिवस शुल्क. बोलेरो एंबुलेंस से एक दिन की यात्रा पर अधिकतम 3900 रुपये लगेंगे- आदेश के अनुसार सभी निजी एंबुलेंस इस सीमा से अधिक शुल्क नहीं वसूल सकेंगे. दर सूची वाहन में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है. उल्लंघन पर कार्रवाई होगी. सिविल सर्जन और जिला परिवहन पदाधिकारी संयुक्त रूप से निगरानी करेंगे.

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Author: DEEPAK MISHRA

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