सीवान: भगवानपुर हाट प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति की मतदाता सूची पर उठे सवाल, निर्वाचन प्राधिकार ने जांच के दिए निर्देश

भगवानपुर हाट की सब्जी उत्पादक सहकारी समिति की प्रारूप मतदाता सूची पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. शिकायत के बाद बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने जांच के निर्देश दिए हैं. फर्जी सदस्य जोड़ने और पात्र किसानों को वंचित रखने का आरोप है.

Siwan News: भगवानपुर हाट प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति की प्रारूप मतदाता सूची को लेकर विवाद सामने आया है. समिति के सदस्य प्रमोद कुमार ने मतदाता सूची में अनियमितता, फर्जी सदस्य जोड़ने तथा पात्र किसानों को सदस्यता से वंचित रखने की शिकायत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार से की है. शिकायत के आधार पर संयुक्त सचिव कयूम अंसारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) सह निर्वाचन पदाधिकारी (सहकारी समिति), भगवानपुर हाट को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

फर्जी सदस्य जोड़ने का लगाया आरोप

संयुक्त सचिव की ओर से जारी पत्र के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि समिति के वर्तमान अध्यक्ष ने एक ही गांव और एक ही पंचायत के करीब 200 किसानों का नाम नियमों का पालन किए बिना मतदाता सूची में जोड़ दिया है.

शिकायत में कहा गया है कि इन लोगों से प्रवेश शुल्क और अंश पूंजी जमा नहीं कराई गई तथा प्रपत्र-5 की आवश्यक औपचारिकताएं भी पूरी नहीं की गईं. साथ ही उनकी प्रविष्टि सदस्यता बही और रोकड़ बही में भी दर्ज नहीं है.

287 किसानों को सदस्यता से वंचित रखने का आरोप

प्रमोद कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके सहित 287 किसानों के सदस्यता आवेदन स्वीकार नहीं किए गए. आवेदन देने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई.

उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत बताते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है.

दावा और आपत्ति के लिए 20 जुलाई तक का समय

पत्र में उल्लेख किया गया है कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्रांक-1613, दिनांक 2 जुलाई 2026 के तहत भगवानपुर हाट सहित राज्य की 34 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों के लिए मतदाता सूची प्रकाशन का कार्यक्रम जारी किया गया है.

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 9 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है, जबकि 22 जुलाई 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.

बीडीओ को दिए गए आवश्यक निर्देश

निर्वाचन प्राधिकार ने बीडीओ सह निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि यदि शिकायतकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर दावा या आपत्ति दाखिल करते हैं, तो उसका नियमानुसार निष्पादन किया जाए. साथ ही पारित आदेश की प्रति 21 जुलाई 2026 तक बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए.

पारदर्शी चुनाव कराने की मांग

शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार ने समिति के सदस्यता अभिलेखों की निष्पक्ष जांच कराने, नियमों के विरुद्ध जोड़े गए सदस्यों के नाम मतदाता सूची से हटाने तथा पात्र किसानों को सदस्य बनाकर पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है. उन्होंने वर्तमान चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर नई मतदाता सूची तैयार कराने की भी मांग की है.

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Author: Prabhat khabar news desk

Published by: Vivek Ranjan

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