जेल के अंदर शहाबुद्दीन के पास से मोबाइल बरामदगी में हुई गवाही

सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आरएस पांडे के अदालत में अभियोजन द्वारा शहाबुद्दीन से जुड़े मामले में तीन गवाह प्रस्तुत किया गया. जेल के अंदर मोबाइल बरामदगी के मामले में मुफस्सिल थाना द्वारा जेल के अंदर से जब्त किये गये मोबाइल, सीम, रुपया को एक पुलिस […]

सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आरएस पांडे के अदालत में अभियोजन द्वारा शहाबुद्दीन से जुड़े मामले में तीन गवाह प्रस्तुत किया गया. जेल के अंदर मोबाइल बरामदगी के मामले में मुफस्सिल थाना द्वारा जेल के अंदर से जब्त किये गये मोबाइल, सीम, रुपया को एक पुलिस को भेज कर प्रस्तुत कराया गया. कोर्ट ने जब्त किये गये मोबाइल सीम, फाइटर प्रदर्श अंकित किया.

दूसरी तरफ गवाह तत्कालीन कक्षपाल योगेश्वर रजक ने शहाबुद्दीन के खिलाफ गवाही दी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता के नहीं रहने के कारण गवाह को पुन: गवाही के लिये डेफर किया गया. दूसरी तरफ जेल के अंदर मोबाइल बरामदगी के मामले में तत्कालीन मजिस्ट्रेट बालेश्वर प्रसाद भी गवाही के लिये उपस्थित थे. लेकिन रइशन खान के उपस्थित नहीं रहने के कारण गवाही नहीं हो सकी. विलंब से आये हुए गवाह दरोगा राकेश शर्मा की भी गवाही नहीं हो सकी. कोर्ट ने उन्हें अगली तिथि को समय से आने का आदेश दिया. कोर्ट में अभियोजन से गवाहों की परीक्षण विशेष अभियोजक जयप्रकाश सिंह ने कराया. सहायक विशेष अभियोजक रघुवर सिंह न्यायालय में उपस्थित रहे. शहाबुद्दीन के अधिवक्ता आज भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए.

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