आधार कार्ड में जन्मतिथि, नाम सहित किसी भी सुधार के लिए अब देनी होगी दोगुनी राशि

सीवान: बैंक में खाता, डीएल, पासपोर्ट,पेनकार्ड सहित कई काम में आधार अनिवार्य है. लेकिन, आधार में नाम या जन्मतिथि गलत होने पर वह कई बार लोगों के लिए परेशानी पैदा कर देती है. अब आधार कार्ड में किसी भी जन्मतिथि, नाम, मोबाइल नंबर, पता, ईमेल आईडी, जेंडर सहित किसी भी सुधार के लिये यूआईडीएआई के […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 17, 2019 2:00 PM

सीवान: बैंक में खाता, डीएल, पासपोर्ट,पेनकार्ड सहित कई काम में आधार अनिवार्य है. लेकिन, आधार में नाम या जन्मतिथि गलत होने पर वह कई बार लोगों के लिए परेशानी पैदा कर देती है. अब आधार कार्ड में किसी भी जन्मतिथि, नाम, मोबाइल नंबर, पता, ईमेल आईडी, जेंडर सहित किसी भी सुधार के लिये यूआईडीएआई के जारी सर्कुलर के मुताबिक अब पहले से दो गुनी राशि का भुगतान करना होगा.

बताते चले की आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधार के लिये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक बार सुधार की सुविधा दी है. लेकिन, अब किसी किसी भी सुधार के लिये कार्डधारी को दो गुनी राशि का भुगतान करना पर रह है. जिले से लेकर सभी प्रखंड मुख्यालयों में आधार कार्ड का काम किया जा रहा है और सभी जगह आधार कार्ड सुधारने के लिए लोगों की लंबी भीड़ भी लग रही है. ऐसे में जिन व्यक्तियों के आधार कार्ड में कोई भी त्रुटि है तो उसमें आसानी से सुधार किया जा रहा है. पहले आधार कार्ड सुधार में जहां 25 रुपये लगते थे. वहीं अब इसके लिये 50 रुपये की शुल्क राशि देने होंगे.

ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है चार्ज
आधार कार्ड को यूआईडीएआई की वेबसाइट से री प्रिंट करने पर भी 50 रुपये शुल्क देने होंगे. इसमें कार्ड का प्रिंट, स्पीड पोस्ट का खर्च और जीएसटी शामिल है. चार्ज ऑनलाइन भी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के जरिये भी ऑनलाइन जमा किया जा सकता है.

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