संवाददाता,सीवान.बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिले ऋण वापसी के लिए छूट की अवधि समाप्त होने पर भी ऋण की राशि नहीं जमा करने वाले छात्रों के खिलाफ अब विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. जिले के ऐसे 1032 छात्रों को जहां ऋण चुकाने के लिए नोटिस भेजा गया है, वहीं अब तक 598 के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस की कार्रवाई भी किये जाने की सूचना है. विभाग के तरफ से अब तक 1607 लोगों पर सर्टिफिकेट केस करने की सूची आई है. अभी 400 लोगों पर केस दर्ज करने को लेकर तैयारी चल रही है. जिनके द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि वापस नहीं की जा रही है. इस पर जिलाधिकारी की सहमति मिल गई है. इसके साथ ही 336 को भी नोटिस भेजा जायेगा. बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के सहायक प्रबंधक सुधीर कुमार ने बताया कि योजना के तहत ऋण प्राप्त करने वालों को पढ़ाई पूरी करने और रोजगार प्राप्त करने तक की अवधि के लिए निर्धारित समय तक की छूट दी जाती है. इसे मॉरेटोरियम अवधि कहते हैं. इस अवधि के समाप्त होने के बाद ऋण धारक छात्रों को ऋण की राशि चुकानी पड़ती है.अगर पढ़ाई के बाद भी रोजगार न मिला हो तो ऑनलाइन हलफनामा दायर करना पड़ता है.ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाती है.उन्होंने कहा की ऋण वापसी को जिन छात्रों को नोटिस भेजा गया है वे ऋण जमा कर दें.या फिर हलफनामा दायर करें.उन्होंने बताया कि 11 ऋण धारक छात्रों ने ऋण की राशि जमा कर दी है. उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3210 स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने के लक्ष्य रखा गया है. इसके जगह पर 110 प्रतिशत आवेदन प्राप्त हुए हैं. 2794 आवेदन को स्वीकृति दी जा चुकी है.
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